• April 21, 2015

सामूहिक विवाह अनुदान योजना राशि प्रति जोड़ा 12,500

सामूहिक विवाह अनुदान योजना राशि प्रति जोड़ा 12,500

प्रतापगढ़, 21 अप्रैल – आयुक्त महिला अधिकारिता एवं शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन करने वाली पंजीकृत संस्थाओं को अनुदान राशि प्रति जोड़ा 12,500 रुपए स्वीकृत किया गया है, जिसमें 10,000 रुपए की राशि नवविवाहिता वधू के नाम से अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक से न्यूनतम तीन वर्ष के लिये सावधि एफडी जमा कराई जावेगी एवं 2500 रुपए प्रति जोड़ा संस्था को अनुदान के रूप में दी जावेगी।

उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग के शीला चौधरी एवं कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता विभाग के राकेशकुमार तंवर ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन अक्षय तृतीया 21 अप्रेल को किया गया। जिसमें विश्वकर्मा जांगीड़ समाज प्रतापगढ़ के 24 जोड़ो को 3.00 लाख रुपए का अनुदान, वसीठा धोबी समाज प्रतापगढ़ के 31 जोड़ो को 3.875 लाख रुपए का अनुदान, मेवाड़ आंजना समाज छोटीसादड़ी के 20 जोड़ो को 2.50 लाख रुपए अनुदान एवं मालवीय लौहार समाज प्रतापगढ़ के 10 जोड़ो को 1.25 लाख रुपए का अनुदान इस प्रकार कुल 10.625 लाख रुपए का अनुदान राशि से 85 जोड़ो को लाभान्वित किया गया।

 21 अप्रैल, मंगलवार को कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता राकेशकुमार तंवर एवं प्रचेता रतन वर्मा द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन करने वाली संस्थाओं के विवाह आयोजन का निरीक्षण किया गया सभी जोड़े विवाह के निर्धारित उम्र के अनुरूप ही पाये गए। सभी व्यवस्था नियमानुसार व्यवस्थित पाये गए। विश्वकर्मा जांगीड़ समाज द्वारा मौके पर कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता राकेश कुमार तॅवर द्वारा नवविवाहिता वधुओं को 10,000 रुपए की एफडी उपलब्ध करावायी गयी।

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