सरकारी भवनों पर राष्ट्र ध्वज के साथ यूएनओ का ध्वज भी फहराया जा सकेगा

सरकारी भवनों पर राष्ट्र ध्वज के साथ यूएनओ का ध्वज भी फहराया जा सकेगा

भोपाल : (सुनीता दुबे)——विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी प्रदेश में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। राजभवन, विधानसभा भवन एवं उच्च न्यायालय भवनों को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले सरकारी भवनों पर फहराया जा सकेगा। जिन जिला मुख्यालयों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज उपलब्ध है, वे राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ संघ के ध्वज को महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर फहरा सकते हैं।

भारतीय झण्डा संहिता के अनुसार जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झण्डा राष्ट्रीय झण्डे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झण्डे के किसी भी ओर लगाया जा सकता है। सामान्यत: राष्ट्रीय झण्डे को इस तरह फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से एकदम दाँयीं ओर होता है। अर्थात झण्डे की ओर मुख किए हुए व्यक्ति के एकदम बाँईं ओर। केन्द्र शासन ने सभी राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

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