- November 19, 2016
शादी के लिए ढाई लाख निकालने पर ‘पैन” का ब्यौरा- -उपायुक्त
झज्जर, 19 नवंबर—उपायुक्त आर.सी. बिढ़ाण ने कहा कि शादी के लिए बैंक से निकलवाई जाने वाली ढाई लाख रुपए की राशि के लिए उपायुक्त अथवा अन्य प्रशासनिक अधिकारी की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्रालय की हिदायतों के अनुरूप जरूरी औपचारिकताओं के साथ यह बैंक से यह राशि सीधे निकलवाई जा सकती है।
उपायुक्त ने बताया कि चेक और डिजिटल माध्यमों से शादी-विवाह के खर्चों को पूरा करने में प्रोत्साहन देते हुए हुए सरकार की ओर से शादी विवाह वाले परिवारों को अपने बैंक खातों से 2,50,000 रूपये नकद निकालने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि इन खातों के लिए केवाईसी अनुपालन आवश्यक है। यह राशि माता-पिता या विवाह सूत्र में बंधने वाले व्यक्ति ही निकाल सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि इनमें से केवल एक को राशि निकालने की अनुमति होगी। 2,50,000 रूपये की सीमा लड़के और लड़की दोनों के परिवारों के लिए अलग-अलग लागू होगी। ऐसी राशि निकालने वाले व्यक्ति को अपने ‘पैन” का ब्यौरा देना होगा।
राशि निकालने वाले व्यक्ति को यह स्वत: घोषित करना होगा कि उसके परिवार का केवल एक व्यक्ति ही राशि निकाल रहा है। उन्होंने कहा कि सुविधा का किसी तरह के दुरूपयोग के मामले में स्वघोषणा तथा अन्य ब्यौरों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।