- April 23, 2016
व्यवसाइयों की समस्याओं पर सहानभूतिपूर्वक विचार
दिनेश मालवीय—————————– वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि व्यवसाइयों की समस्याओं पर सहानभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। आज विभिन्न व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों, कर सलाहकारों तथा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने श्री मलैया से भेंट की। वाणिज्यिक कर आयुक्त श्री राघवेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी कठिनाइयाँ वित्त मंत्री को बताई और सुझाव भी दिये।
वित्त मंत्री ने बताया कि परिवहन पर लोहा इस्पात, तिलहन, खाद्य तेल, पान मसाला एवं चाय पर प्रस्तावित ट्रांजिट पास लागू किये जाने से प्रदेश में व्यापार के सुगम संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने को देखते हुए ट्रांजिट पास का प्रस्ताव स्थगित रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त बजट घोषणा अनुसार करमुक्त वस्तुओं मुख्यतः कपड़े पर फार्म 49 की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है। अब केवल कर योग्य वस्तुओं पर ही फार्म 49 लागू होगा।
वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने के लिये टर्न ओव्हर की सीमा रुपये 20 लाख से बढ़ाकर रुपये 40 लाख की गई है। जमा कर की राशि को रुपये 10 हजार ही रखा गया है। अतः टर्न ओव्हर की सीमा के साथ जमा कर की राशि रुपये 20 हजार किये जाने के प्रस्ताव का अध्ययन कर कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाएगा।
दो पहिया वाहन चालकों को दुर्घटना से बचाने एवं हेलमेट को सस्ता करने के दृष्टिकोण से इस पर वर्तमान में प्रचलित 5 प्रतिशत वेट एवं 1 प्रतिशत प्रवेश कर समाप्त करने के लिए विभाग को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
एच.डी.पी.ई.,एल.डी.पी.बेग्स एवं प्लास्टिक के पैकिंग मटेरियल पर कर की दर 5 प्रतिशत किये जाने एवं धारा 26 के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को टी.डी.एस. की बाध्यता समाप्त किये जाने के लिए व्यवसाइयों ने वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री का आभार व्यक्त किया।