- January 2, 2018
विद्युत एमनेस्टी –31 जनवरी, 2018 तक
जयपुर———— जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लागू तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की अवधि को 31 जनवरी, 2018 तक बढ़ाया गया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ता एवं आमजन इन योजनाओं का लाभ उठा सके। पूर्व में योजनाएं 31 दिसम्बर, 2017 तक ही प्रभावी थी।
जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि योजनाओं के प्रति उपभोक्ताओं के अच्छे रुझान एवं फील्ड अधिकारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए एमनेस्टी योजना, स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना एवं लम्बित वीसीआर निस्तारण योजना की अवधि को बढ़ाने का निर्णय किया है।
स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना-कृषि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिए लागू स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि को 31 जनवरी, 2018 तक बढ़ाया गया है।
योजना के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शन के उपभोक्ता बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार को नियमित करवा सकते है और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नही हुआ है उनको बढे़ हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितिकरण शुल्क भी जमा कराना होगा।
विद्युत एमनेस्टी योजना- फील्ड अधिकारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए घरेलू, अघरेलू व कृषि श्रेणी के पीडीसी एवं डीसी उपभोक्ताओं के लिए लागू एमनेस्टी योजना की अवधि को एक माह के लिए बढ़ाया गया है।
योजना के तहत एक अप्रेल, 2007 से 31 मार्च, 2016 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं द्वारा मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर बकाया राशि पर देय ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट देय होगी, लेकिन ऎसे उपभोक्ताओं द्वारा गत 3 वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ नही लिया हो। योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता अपने कटे हुए कनेक्शन को जुड़वा भी सकते है।
लम्बित वीसीआर निस्तारण योजना-योजना के प्रति लगातार उपभोक्ताओं के अच्छे रुझान को देखते हुए योजना की अवधि को 31 जनवरी, 2018 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत 30 जून, 2016 से पूर्व बिजली चोरी व दुरुपयोग के मामलों में भरी गई वीसीआर का बहुत ही सरल तरीके से निस्तारण करवाया जा सकता है।
इस सरल व विशेष योजना के तहत 50 हजार रुपए तक की वीसीआर राशि पर 50 प्रतिशत एवं वीसीआर की राशि 50 हजार रुपए से अधिक होने पर 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाकर वीसीआर का अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है।
श्री आर.जी.गुप्ता ने आशा व्यक्त की है कि योजनाओं की बढ़ाई गई अवधि का अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ता लाभ उठाएगें।