• December 5, 2019

राष्ट्रीय लोक अदालत—14.12.2019 को आयोजित

राष्ट्रीय लोक अदालत—14.12.2019 को आयोजित

प्रतापगढ़—-माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक- 14.12.2019 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु श्रीमान् राजेन्द्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रतापगढ़ ने न्यायिक अधिकारीगण व अधिवक्तागण की बैठक ली।

बैठक में जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के द्वारा सभी न्यायिक अधिकारीगण और अधिवक्तागण से यह गुजारिश की गयी कि वे राजीनामा काबिल अपराधों के संबंध में पक्षकारान् से समझाईश करें तथा अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण करें।

न्यायिक अधिकारीगण से अधिकाधिक मामलों में लोक अदालत के नोटिस जारी करने के संबंध में निर्देश दिये गये तथा उनकी तामिल व राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थिति को सुनिश्चित करने को कहा गया।

न्यायिक अधिकारीगण से पारिवारिक मामलों, 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के मामलों, एन.आई. एक्ट कैसेज्, ऐसे आपराधिक मामलें जिसमें राजीनामा संभव है उनके जरिये राजीनामा निस्तारण के निर्देश दिये गये। साथ ही सिविल प्रकरण भी रैफर करने एवं मध्यस्थता से निस्तारण के प्रयास करने के निर्देश दिये गये। अधिकारीगण व अधिवक्तागण की बैठक बार कक्ष में ली गई।

पृथक से ए.डी.आर. सेन्टर में सचिव श्री लक्ष्मीकांत वैष्णव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के द्वारा बैंक के अधिकारीगण की भी बैठक ली गयी। जिसमें बैंक में लम्बित एन.पी.ए. कैसेज में नोटिस जारी कर पक्षकारान् को राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिये नियमानुसार प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिये गये।

बैठक में श्रीमति आशा कुमारी, पारिवारिक न्यायाधीश, श्री सुनील कुमार पंचोली, एनडीपीएस न्यायाधीश, श्री महेन्द्र कुमार मेहता, एमएसीटी न्यायाधीश,श्रीलक्ष्मीकांत वैष्णव सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला सेशन न्यायाधीश, श्री लक्ष्मण राम बिश्नोई, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमति कुमकुम सिंह, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरनोद, श्री सी.पी. सिंह अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ, श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सचिव जिला अभिभाषक संघ, वरिष्ठ अधिवक्तागण श्री पारसमल जैन,श्री अजय कुमार पिछोलिया, श्री अमजद खां पठान, श्री सुनिल मेहता, श्री बाबुलाल जैन, श्री शांतिलाल आंजना, सुश्री कला आर्य, सुश्री विजय लक्ष्मी आर्य, श्री हरिश बाठी, श्री अजय सक्सेना, श्री महमूद शेख, श्री शरद चिपड सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहें।

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