- July 2, 2015
राजस्व लोक अदालत का आयोजन: 20 प्रकरण का निस्तारण
प्रतापगढ़, 2 जुलाई/राजस्व लोक अदालत अभियान ‘न्याय आपके द्वार 2015’ के तहत गुरुवार को जिले में मेरियाखेड़ी, सुबी, चित्तौड़िया व पण्डावा में राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों की मौके पर ही राजस्व समस्याओं का निराकरण कर राहत दी।
प्रतापगढ़ उपखण्ड अधिकारी दिनेश कुमार मंडोवरा ने मेरियाखेड़ी में आयोजित राजस्व लोक अदालत में खाता दुरूस्ती के 12, स्थाई निषेधाज्ञा का 1 व अन्य 2 प्रकरण का निस्तारण किया। तहसीलदार विनोद मल्होत्रा ने नामान्तकरण के 36, खाता दुरुस्ती के 12, खाता विभाजन के 1, राजस्व नकलें 15 जारी की व अन्य तरमीम के 4 प्रकरण का निस्तारण किया।
इसी प्रकार छोटी सादड़ी उपखण्ड अधिकारी वन्दना खोरवाल ने सुबी में आयोजित राजस्व लोक अदालत में खाता दुरूस्ती के 55, विभाजन के 1, खातेदारी घोषणा का 1 व अन्य 1 प्रकरण का मौके पर निस्तारण किया। तहसीलदार राजेन्द्र प्रसाद यादव ने नामान्तकरण के 94, खाता दुरूस्ती के 55 व खाता विभाजन के 6 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया। 61 राजस्व नकलें जारी की गई। वहां पर रीडर उपखण्ड कार्यालय छोटीसादड़ी लोकेन्द्र मोहिल, वरिष्ठ लिपिक ज्योतिबाला जैन, भू-अभिलेख निरीक्षक रमेशचन्द्र मीणा, पटवारी हल्का सूबी दीपक राव मराठा, पटवारी हल्का केसुन्दा अबरार, पटवारी हल्का बसेड़ा रणजीत खटीक व सामाजिक कार्यकर्ता बरेखन देवीलाल मेनारिया उपस्थित थे।
धरियावद उपखण्ड अधिकारी रमेश चन्द ने चित्तौड़िया में आयोजित राजस्व लोक अदालत में खाता दुरूस्ती के 3 प्रकरण का निस्तारण किया। तहसीलदार शांति लाल जैन ने नामान्तरण के 49, खाता विभाजन के 1, राजस्व नकलें 36 जारी की व अन्य तरमीम के 20 प्रकरण का निस्तारण किया।
पीपलखूंट उपखण्ड अधिकारी विनय पाठक ने पण्डावा में आयोजित राजस्व लोक अदालत में खाता दुरूस्ती के 12, खातेदारी घोषणा 1 व अन्य 1 प्रकरण का निस्तारण किया। तहसीलदार हिरसिंह चारण ने नामान्तकरण के 27, खाता दुरूस्ती के 12, राजस्व नकलें 35 जारी की व अन्य तरमीम के 135 प्रकरणों का निस्तारण किया।
शुक्रवार को यहां लगेंगी राजस्व लोक अदालत
‘न्याय आपके द्वार’ अभियान के दौरान शुक्रवार को जिले में दो राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रतापगढ़ पंचायत समिति में बसेरा व धरियावद में लोदिया ग्राम पंचायत में शुक्रवार को राजस्व लोक अदालत लगेंगी। उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार लोगों के राजस्व विवादों का परस्पर सहमति से निस्तारण करेंगे।