- May 17, 2017
मोटर व्हीकल नियमावली में बदलाव–500 रूपये से 2 हजार रूपये तक का चालान
झज्जर/बहादुरगढ़(पत्रकार गौरव शर्मा)—नई मोटर व्हीकल नियमावली में बदलाव के कारण और यातायात नियमो का उल्लंघन करने वालों पर जिला झज्जर यातायात पुलिस सख्त हुई।
यदि आपने अपना वाहन किसी दोस्त या किसी परिजन को दे रखा है तो वह अगर यातायात पुलिस के हाथ आ गया तो या तो आपका वाहन इम्पाउंड होगा या उसको 2 हजार रूपये का चालान भुगतान करना होगा। अब से पहले 1000 रूपये का चालान काटा जाता था। यह नियम ने व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत लागू हो गया है।
नए नियमो के आधार पर ट्रैफिक पुलिस एएसआई सतीश कुमार ने बुधवार को दुल्हेड़ा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में यातायात नियमो के प्रति बच्चों को जागरूक करते हुए विस्तार से जानकारी दी। उनके साथ ट्रैफिक पुलिस एएसआई सतप्रकाश व आरएसओ सदस्य मौजूद रहें।
नियमो में बदलाव से वाहन चोरियों में कमी आएंगी।
नए नियमो के अनुसार यदि कोई नाबालिक वाहन चलाता मिला तो उस पर 500 रूपये की जगह 1000 रूपये का चालान होगा।
जिस वाहन चालक के पास लर्निंग लाइसेंस है और वाहन पर एल नही लिख रखा है तो उस पर 200 की बजाए 500 रूपये का जुर्माना देना होगा।
सही साईज की नंबर प्लेट नही मिलने पर वाहन मालिक को 200 की बजाए 500 जुर्माना होगा।
हाई क्वालिटी वाली नंबर प्लेट न मिलने पर 100 की बजाए 500 रूपये जुर्माना होगा।
आरसी मिली तो मालिक का चालान नही मिलने पर वाहन इम्पाउंड
मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए बदलावो के तहत अगर इस तरह का कोई व्यक्ति यदि दूसरे का वाहन चलाता हुआ मिला यदि उसके पास उस वाहन को आरसी नही मिली तो उस वाहन को इम्पाउंड कर दिया जाएगा।
आरसी मिलने पर पुलिस उस वाहन मालिक का 2 हजार रुपये का चालान काटकर वाहन चालक का भी पूरा ब्यौरा आईडी के आधार पर चालान बुक में दर्ज करेंगी।
चालक के पास आईडी न मिलने पर पुलिस वाहन को इम्पाउंड कर देगी। इससे वाहन चोरियों में कमी आएंगी।
चालान बुक में अब 75 की बजाए होंगे 78 पॉइंट…
हरियाणा सरकार की नोटिफिकेशन के अंतर्गत चालान धाराओं में संशोधन करते हुए 3 नई चालान धाराओं में संशोधित करके सम्मिलित किया गया है।
पुलिस की चालान बुक में अब तक चालान काटने के लिए 75 पॉइंट दिए हुए थे। लेकिन अब इनकी संख्या 75 से बढ़ाकर 78 कर दी गई है।
1. धारा नंबर 76 -रोगी को ले जाते समय एम्बुलेंस के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना या उसको रास्ता न देना
2. धारा नंबर 77-सरकारी वाहन में सामान ढुलाई करना (सामान लाना या ले जाना)
3. धारा नंबर 78 -वाहन मालिक वाहन को लावारिश छोड़कर या उसको मौके से भगाने की कोशिश करना।
संशोधित धाराओं को सची चालानकर्ता अधिकारी पैन से चालान पुस्तिका में अंकित करें।
जब तक नई चालान पुस्तिका छप नही जाए।
पुलिस यातायात नियमो का उल्लंघन करते हुए देखने के बावजूद मौके से फरार होने पर 500 रुपये का जुर्माना है।