- September 4, 2018
मोटर वाहन दुर्घटना दावा –2 करोड़ 11 लाख 56 हजार का मुआवजे का आदेश
प्रतापगढ़—–मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण-न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने आज एक दुर्घटना के प्रतिफल स्वरूप मुआवजा राशि दिलाये जाने के अहम मामलें में फैसला सुनाते हुए दुर्घटना के पीड़ित परिवारजन को 2 करोड़ 11 लाख 56 हजार की मुआवजा राशि दिलाये जाने का आदेश पारित किया।
आगे मिली जानकारी के अनुसार पूुर्व विधायक उदयलाल आंजना के पुत्र हरीश आंजना की 22.11.2009 को अपनी इनोवा कार से भोपाल जाने वाले रास्ते में देवास के पास टवेरा कार चालक ने तेजगति लापरवाही गफलत से टक्कर मारी और इस दुर्घटना में हरीश आंजना की मृत्यू हो गई थी।
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायाधीश-रेखा राठौड़ ने दोनों पक्षों की ओर की गई बहस गुणावगुण को सुनते हुए अहम फैसला सुनाते हुए दुर्घटना में पीड़ित पक्ष के पक्ष में 2 करोड़ 11 लाख 56 हजार की मुआवजा राशि दिलाने का आदेश पारित किया।
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण में मृतक हरीश आंजना की ओर से बीना आंजना एवं पिता उदयलाल आंजना की ओर से अभिभाषक अशोक कटलाना एवं अजय कुमार पिछौलिया एवं नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि.की ओर से अभिभाषक सिद्धार्थ मोदी ने पैरवी की।