मोटर-यान कराधान (संशोधन) विधेयक-2014 पारित

मोटर-यान कराधान (संशोधन) विधेयक-2014  पारित

प्रदेश में मध्यप्रदेश मोटर-यान कराधान (संशोधन) विधेयक-2014 पारित किया गया है। अधिनियम के बिन्दुओं का मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 3 जनवरी, 2015 को प्रकाशन किया गया है।

विधेयक के जरिये करों के संग्रहण की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया गया है। वर्तमान विधेयक में वायु प्रदूषण रोकने के लिये विद्यमान कर की दर में 2 प्रतिशत तक की कमी की गई है। विधेयक में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे छोटे माल-यानों के स्वामियों से, जिनकी रजिस्ट्रीकृत लदान भार क्षमता 5000 किलोग्राम तक है तथा ऐसे वाहन, जिनकी बैठक क्षमता 12+1 है, इनमें तिमाही कर जमा करने के विकल्प को समाप्त कर अब जीवन-काल कर (लाइफ टाइम टेक्स) को अनिवार्य किया गया है।

स्कूल वाहन के 1992 से विद्यमान – कर के दर हुई कम

विधेयक में डीलक्स और वातानुकूलित बसों की दरों को इस प्रकार कम किया गया है कि उनकी कर दर साधारण बस के कर की दर के समान हो जाये। राज्य के आंतरिक क्षेत्रों तथा राज्य से लगे हुए क्षेत्रों तक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये वाहनों की वर्तमान कर दर में भी कमी की गई है। स्कूल वाहन के लिये वर्ष 1992 से विद्यमान कर की दर को भी कम किया गया है। इस कमी से प्रति सीट प्रतिमाह एक रुपये की दर से कर लिया जा सकेगा। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ऑल इण्डिया टूरिस्ट परमिट वाली समस्त बसों के लिये कर को कम किया गया है। वाहन कर अपवंचन रोकने के लिये भुगतान की प्रक्रिया को युक्ति-युक्त बनाया गया है। विधेयक के जरिये वाहन स्वामी कर की गणना के बाद ऑनलाइन भुगतान कर सकें, यह सुविधा भी दी गई है।

विधेयक में यह सभी संशोधन भारत सरकार की परिवहन विकास परिषद की 35वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार किये गये हैं।

आर.एस. पाराशर

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