- May 2, 2017
मोटर यान अधिनियम–अपराधों के लिए जुर्माना शुल्क के संशोधन की अधिसूचना
चंडीगढ़–(स०सू०ब्यूरो)—हरियाणा सरकार ने मोटर यान अधिनियम,1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) के तहत अपराधों के लिए जुर्माना शुल्क के संशोधन की अधिसूचना जारी की है।
इस अधिनियम की धारा-177 के तहत, रोगी को ले जाते समय एंबुलेंस को निर्विघ्न मार्ग उपलब्ध न करवाने पर पहले अपराध के लिए जुर्माना 2 हजार रुपये होगा परंतु दूसरी बार अपराध के लिए जुर्माना 5 हजार रुपये होगा।
यात्री वाहन में माल ले जाने पर प्रथम अपराध के लिए जुर्माना 2 हजार रुपये जबकि दूसरी बार अपराध पर जुर्माना राशि 5 हजार रुपये होगी। इसी प्रकार मौके से भाग जाने पर पहली बार के लिए जुर्माना 500 रुपये जबकि दूसरी बार के लिए एक हजार रुपये होगा।
उच्च सुरक्षा पंजीकरण (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन) प्लेट के बिना वाहन चलाने के लिए निर्धारित जुर्माना शुल्क पहली बार 500 रुपये जबकि दूसरी बार के लिए एक हजार रुपये होगा।
धारा- 180 (अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना) के तहत, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने, कम आयु वाले चालक द्वारा वाहन का प्रयोग करने तथा लर्निंग लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन में वाहन चलाने वाले चालक को प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपये जबकि दूसरे अपराध के लिए 2 हजार रुपये का शुल्क देना होगा।
धारा- 181 (धारा- 3 या 4 के उल्लंघन में वाहन चलाना) के तहत बिना चालक लाइसेंस के वाहन चलाने, कम आयु में वाहन चलाने तथा लर्निंग लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन में वाहन चलाने वाले चालक को भी प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपये जबकि दूसरे अपराध के लिए 2 हजार रुपये का शुल्क देना होगा।
धारा- 194 (1) के तहत अनुमोदित भार क्षमता से 25 प्रतिशत तक अधिक भार ढोने वाले वाहन के लिए न्यूनतम जुर्माना राशि 2 हजार रुपये होगी और उसे अतिरिक्त भार को उतारने के लिए भी शुल्क देना होगा। इसके अलावा उसे प्रति टन अधिक भार पर एक हजार रुपये की अतिरिक्त राशि भी देनी होगी।
अनुमोदित भार क्षमता से 25 प्रतिशत से अधिक भार ढोने वाले वाहन के लिए जुर्माना राशि 5 हजार रुपये होगी और उसे अतिरिक्त भार को उतारने के लिए भी शुल्क देना होगा। इसके अलावा उसे प्रति टन अधिक भार पर 2 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि भी देनी होगी।