• June 28, 2016

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना : 51 हजार रूपए:- डा. नरहरि बांगड़

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना : 51 हजार रूपए:-  डा. नरहरि बांगड़
झज्जर, 28 जून। अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग विभाग की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बीपीएल अनुसूचित जाति के परिवारों तथा सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपए की शगुन राशि प्रदान की जाती है।
अतिरिक्त उपायुक्त डा. नरहरि बांगड़ ने बताया कि इस योजना का लाभ निर्धारित मापदंडों के अनुसार दो लड़कियों की शादी तक दिया जाता है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम हो या उसके पास ढाई एकड़ से कम जमीन हो, को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र माना जाता है।
डा. बांगड़ ने बताया कि पात्र परिवार को आर्थिक मदद के लिए लड़की शादी से एक महीना पहले जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होता है। पात्र परिवारों की सुविधा के लिए सरकार ने डिजिटलाइजेशन नीति के तहत आवेदन पत्र भरने की ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। पात्र परिजन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एसीबीसीहरियाणा.जीओवी.इन पर आवेदन कर सकते है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत बीपीएल अनुसूचित जाति के परिवारों तथा सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी पर शगुन राशि 31 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार रुपए की गई है। इसके अलावा सभी बीपीएल परिवारों की लड़की की शादी पर 11 हजार रुपए तथा किसी भी जाति एवं आय वर्ग से संबंधित पात्र महिला खिलाडिय़ों को उनके विवाह पर 31 हजार रुपए की राशि शगुन के रूप में दी जाती है।
जिले में धारा 144 लागू————  अतिरिक्त जिलाधीश डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने हरियाणा विद्युत वितरण निगम यूनियन व आल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के प्रस्तावित 29 व 30 जून की हड़ताल के मद्देनजर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला में धारा 144 लागू की है।
अतिरिक्त जिलाधीश ने दी पंजाब एंड स्माल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) में निहित शक्तिओं का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू के आदेशों में स्पष्ट किया कि इस दौरान पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर  पाबंदी रहेगी।
उन्होंने इस दौरान शरारती व असामाजिक तत्वों द्वारा पावर हाउस, सब स्टेशन, बिजली लाइन में किसी प्रकार की गड़बड़ी फैला कर शांति व कानून व्यवस्था तथा सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान की संभावना के मद्देनजर धारा 144 लागू की है। इस दौरान गांवों में पंचायत द्वारा ठीकरी पहरा भी शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। गांवों में बिजली लाइन व अन्य सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ठीकरी पहरा तुरंत प्रभाव से शुरू होकर एक जुलाई तक जारी रहेगा।
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