• July 11, 2018

मिलावट सबसे बड़ा अपराध एवं अभिशाप–खाद्य मंत्री श्री बाबूलाल वर्मा

मिलावट सबसे बड़ा अपराध एवं अभिशाप–खाद्य मंत्री श्री बाबूलाल वर्मा

जयपुर———— खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री बाबूलाल वर्मा ने दूध, घी, मसालों एवं अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए कहा है कि इसके लिये विशेष जांच अभियान चलाया जाये और तीन माह में अर्जित प्रगति की जिलेवार कार्यवाही रिर्पोट राज्य परिषद को प्रस्तुत करें। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को परिषद् की ओर से निर्देश दिये गये।

श्री वर्मा ने शासन सचिवालय में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा में आमजन के हित में जो भी रियायतें दी गई है, उसका व्यापक प्रचार-प्रसार हो जिससे संबंधित विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं नवाचारों की जानकारी अन्तिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे।

खाद्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता जागृति हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार योजना का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को 15 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हित में विद्युत विभाग से संबंधित योजनाओं व रियायतों की जानकारी आम उपभोक्ताओं तक पहुंचायी जाये। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिये कि जनहित में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न जांचों की रियायती दरें तय कर उनका सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से चस्पा करेेंं।

बैठक में जालोर-सिरोही के सांसद श्री देवजी पटेल ने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हित में हैल्पलाइन के नम्बर कम आंकड़ों में होने चाहिये।

विभाग की शासन सचिव श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने कहा कि जनता से जुड़े सभी विभाग वेबसाइट सहित विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा विभागीय योजनाओं की समुचित जानकारी को अपडेट रखें। उन्होंने कहा कि ई-मित्रों पर उपभोक्ताओं के हित में तय दरों एवं शिकायत से संबंधित दूरभाष नम्बर सार्वजनिक रूप से चस्पा करें।

बैठक के प्रारम्भ में उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्री मातादीन शर्मा ने परिषद् की गत बैठक की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की।

परिषद् की बैठक में उपभोक्ता मामले विभाग के उपनिदेशक श्री संजय झाला ने बताया कि 33 महाविद्यालयों को 20 हजार रूपये प्रति क्लब के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

उन्होंने उपभोक्ताओं के अधिकारों की प्रोन्नति और संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में डाइरेक्ट सेलिंग, दिशानिर्देश अतिशीघ्र जारी किये जाने, आगामी अगस्त माह में पुनः एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, एलपीजी उपयोग, सुरक्षा एवं सावधानियां, राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता,2016 पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल
http:/consumeraffairs.raj.nic.in/pmc पर आम उपभोक्ता, नागरिक, व्यवसायी, स्वैच्छिक संगठन आदि भी 22 आवश्यक वस्तुओं के थोक-खुदरा भावों को देख सकेंगे तथा स्थानीय भावों की पोर्टल पर प्रविष्ठि भी कर सकेंगे।

बैठक में विधायक हवामहल श्री सुरेन्द्र पारीक, जिला प्रमुख श्री मूलचन्द मीणा, विशिष्ट शासन सचिव ऊर्जा श्री पी.रमेश, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,राजस्थान, अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क श्री प्रेमप्रकाश त्रिपाठी, निदेशक एवं शाखा प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो, श्री प्रमोद झंवर, मारूति सेवा समिति, उदयपुर, श्री कृष्णपाल धीर, कंज्यूमर एक्शन नेटवर्क सोसायटी (केन्स) जयपुर, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, एडवोकेट, श्रीमती सुशीला नागर, पेट्रोलियम ऑयल कम्पनीज के राज्य स्तरीय समन्वयक सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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