- June 11, 2016
महिलाओं की लैगिंग उत्पीड़न
बैकुंठ्पुर ——-(छत्तीसगढ)——————महिला एंव बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने यहॉ बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं की लैगिंग उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोश) अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं की लैगिंग उत्पीडन रोकने के लिए गठित स्थानीय षिकायत समिति की बैठक जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।
बैठक में समिति की अध्यक्ष सुश्री सरनजीत कौर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सुश्री सरनजीत कौर ने महिलाओं की कार्यस्थल पर लैगिंग उत्पीडन अधिनियम के अनुसार सभी शासकीय, अर्द्वषासकीय, अषासकीय, वाणिज्यिक कार्यालय, उद्योग और सभी कार्यस्थलों पर अनिवार्य रूप से समिति गठित करने की बात कही।
उन्होनें बताया कि वाणिज्यिक निकायों, उद्योगो में आंतरिक शिकायत समिति गठित नही होने पर नियोक्ता के लिए 50 हजार रूपये की जुर्माना (अर्थदण्ड) का प्रावधान है।
इस अवसर पर समिति के सदस्य सचिव श्री राजेन्द्र कशयप ने महिलाओं में और अधिक जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यालयों में पोस्टर लगाने तथा जिला स्तरीय कार्यालयों और खण्ड स्तरीय कार्यालयों में कार्यशाला आयोजित करने की बात कही। इस अवसर पर समिति के सदस्य श्रीमती ममता पाण्डेय, श्री अनिल मिश्रा के अलावा जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री आषीष गुप्ता एवं संरक्षण अधिकारी श्रीमती रेणु सिंह उपस्थित थी।