महाकुंभ : सिंहस्थ क्षेत्र में प्रवेश करते ही प्रत्येक व्यक्ति बीमित

महाकुंभ  : सिंहस्थ क्षेत्र में प्रवेश करते ही प्रत्येक व्यक्ति बीमित

उज्जैन में वर्ष 2016 में होने वाले आगामी सिंहस्थ के दौरान सिंहस्थ क्षेत्र में प्रवेश करते ही प्रत्येक व्यक्ति बीमित हो जाएगा। यह व्यवस्था मेला प्रशासन द्वारा की गई है। चाहे वह व्यक्ति शासकीय अधिकारी या कर्मचारी हो या मेला क्षेत्र का दुकानदार या आम श्रद्धालु, सभी के बीमे की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक व्यक्ति का दो लाख रुपये का बीमा होगा। इसके लिए राज्य शासन द्वारा बीमा कंपनी को एक करोड़ 76 लाख रुपये प्रीमियम चुकाने का प्रावधान किया गया है।

सम्पूर्ण अधिग्रहित सिंहस्थ मेला क्षेत्र के अलावा सम्पूर्ण उज्जैन नगर निगम क्षेत्र, सेटेलाइट टाउन्स, पार्किंग और पंचक्रोशी यात्रा का क्षेत्र बीमे से कवर किया जायेगा। इसके साथ ही सिंहस्थ क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली शासकीय सम्पत्ति का भी बीमा होगा।

किसी प्राकृतिक प्रकोप में शासकीय सम्पत्ति के नुकसान पर बीमा कंपनी अधिकतम 50 करोड़ तक दावा राशि का भुगतान करेगी। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में एक से अधिक घटनाओं में भी 100 करोड़ तक के दावा भुगतान की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है।

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