- December 5, 2018
मंत्रिपरिषद की बैठक — 21 एजेंडों पर निर्णय
पट्ना ———–मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने कुल 21 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत रोहतास जिलान्तर्गत अंचल चेनारी अन्तर्गत मौजा- टेकारी, थाना नं०-26, खाता
सं०-167, खेसरा सं०- 1168 में कुल रकबा-0.01 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार किस्म
लाठ भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-02 के चौड़ीकरण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग
प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी
हस्तान्तरण की स्वीकृति तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत राष्ट्रीय
राजमार्ग संख्या-83 के चौड़ीकरण के क्रम में गया जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों के विभिन्न
मौजा एवं थाना के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल-0.306 हेक्टेयर अनाबाद बिहार
सरकार की भूमि का हस्तान्तरण (भूमि विवरणी संलग्न-परिशिष्ट-I) ‘‘यथास्थिति’’ में
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई है।
विधि विभाग के अन्तर्गत न्यायमंडल, समस्तीपुर के अधीन दलसिंहसराय अनुमंडलीय न्यायालय में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लिए वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कोटि के अराजपत्रित कर्मियों के कुल-8 (आठ) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राजकीय श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांक आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, चम्पानगर, भागलपुर, राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर, दरभंगा एवं राजकीय श्री धन्वन्तरी आयुर्वेदिक काॅलेज एवं अस्पताल, अहिरौली बक्सर में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (ब्ब्प्ड) के न्यूनतम शैक्षनिक मापदण्ड को पूरा करने के उद्देश्य से शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक विभाग में आवश्यक 156 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन हेतु 3,60,00,000/- (तीन करोड़ साठ लाख रूपये) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं निकासी की स्वीकृति दी गई है। सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत बेल्ट्राॅन के द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में संविदा पर नियोजित प्रोग्रामर / स्टेनोग्राफर / आई॰टी॰ब्याॅय/ आई॰टी॰गल्र्स की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई है।
गृह विभाग के अन्तर्गत कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य के मंडल काराओं में से 18 मंडल काराओं में पूर्व से स्वीकृत अनुबंध आधारित विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद को प्रत्यर्पित कर संविदा आधारित 18 दंत चिकित्सक के पद की स्वीकृति दी गई है।
प्रधान सचिव मंत्रिमंडल ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवत्र्तन विभाग
के अन्तर्गत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों की परिसीमा के अंदर प्लास्टिक कैरी बैग
(सभी आकार एवं मुटाई के) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित करने की स्वीकृति तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्टन विभाग के ही तहत मुंगेर जिला में वानिकी महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में माँग संख्या-3, भवन निर्माण विभाग, ग्रुप हेड राज्य स्कीम के अंतर्गत कुल रूपये 105.04 करोड़ (एक अरब पाँच करोड़ चार लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत जमुई जिलें के वर्तमान कृषि विज्ञान केन्द्र को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधीन अन्तरित करने हेतु अंचल-जमुई, मौजा-गारहोनवादा, थाना न०ं -33, खाता न०ं -124, खेसरा सं०-548 अंश, रकबा-25.00 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म बालुबुर्द भूमि पशु एवं मत्स्य संसाधन
विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई
है।
विधि विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य के 7 (सात) नवसृजित जिला विधिक सेवा
प्राधिकार, शिवहर, किशनगंज, बांका, सुपौल, अररिया, शेखपुरा तथा लखीसराय के लिए
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि के पूर्णकालिक सचिव के कार्यालय एवं स्थायी
लोक अदालत के संचालानार्थ वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कोटि के अराजपत्रित पदों के सृजन
की स्वीकृति, माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में तकनीकी पृष्ठ भूमि
रखनेवाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति हेतु अस्थायी रूप से
कुल 18 (अठारह) विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति, माननीय उच्च न्यायालय, पटना
की स्थापना में विभिन्न राजपत्रित एवं अराजपत्रित कोटि के कुल 11 (ग्यारह) पदों के
सृजन की स्वीकृति तथा विधि विभाग के ही तहत बिहार न्यायिक अकादमी, गायघाट,
पटना के लिए कम्प्यूटर असिस्टेंट-कम-सिस्टम आॅफिसर (ग्रेड-प्प्प्) के 1(एक) तथा
डाटा इंट्री आॅपरेटर-कम-सिस्टम असिस्टेंट के 02 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति दी
गई है।
शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में समग्र शिक्षा अभियान (तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान) स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश मद में प्रथम किस्त की अवशेष राशि के रूप में प्राप्त राशि 18,71,30,26,400/-(अठारह अरब एकहत्तर करोड़ तीस लाख छब्बीस हजार चार सौ रूपये) एवं इसके विरूद्ध समानुपातिक राज्यांश की राशि
12,47,53,50,933/- (बारह अरब सैंतालीस करोड़ तिरपन लाख पचास हजार नौ सौ
तैंतीस रूपये) की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति
प्रदान की गई है।
पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली अनुदान (ळतंदज) की राशि से पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के कार्यालय भवनों एवं जिला परिषद् के डाक बंगलों को उपयोग के दृष्टिकोण से बेहतर बनाने, उनका रख-रखाव, फर्नीचर, एवं आधुनिकीकरण का कार्य कराने की स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान
संस्थान, पटना के परिसर में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत क्राफ्ट केन्द्र के
निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण छवउपदंजपवद के आधार पर इंटेक (प्छज्।ब्भ्), नई दिल्ली से
कराने एवं पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में इंटेक (प्छज्।ब्भ्) से छमहवजपंजमक दर पर 58.
64683 लाख (अन्ठावन लाख चैसठ हजार छः सौ तेरासी रूपये) मात्र की स्वीकृति दी
गई है।
मद्य, निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के अन्तर्गत भूमि/सम्पत्ति का
पैतृक/पारिवारिक बंटवारा से संबंधित दस्तावेजों को निबंधित करने हेतु देय मुद्रांक एवं
निबंधन शुल्क में कमी की स्वीकृति दी गई है। इस संदर्भ में कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान
विषेष तौर पर मौजूद प्रधान सचिव मद्य, निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री आमिर
सुबहानी ने बताया कि राज्य में भू-विवादों की समस्याओं के निदान हेतु जमीन के
पैतृक/पारिवारिक बंटवारे से संबंधित दस्तावेजों को निबंधित कराने पर पूर्व में संपत्ति
मूल्य का कुल 5 प्रतिषत शुल्क लगता था, जिसके कारण अमूमन आमजन
पैतृक/पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे का कानूनी दस्तावेज अर्थात् निबंधन कराने से
कतराते थे।
परिणामस्वरूप संपत्ति का अनियमित रूप से बिक्री होता था और कई तरह के विवादों का भी स्वरूप उत्पन्न होता था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पैतृक/पारिवारिक बंटवारे से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन पर मात्र 100 (50 रूपये निबंधन शुल्क$50 रूपये स्टाम्प शुल्क) रूपये की दर निर्धारित कर दी है।
इस निर्णय से पैतृक/पारिवारिक बंटवारे से संबंधित विवादों का निपटारा हो सकेगा एवं
राज्य के विधि व्यवस्था पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, आमजन को इससे
अत्यधिक लाभ होगा तथा सरकार के यहाँ निबंधित दस्तावेजों की संख्या बढ़ेगी।
प्रधान सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 12.06.2018 में मद संख्या-3 के रूप में स्वीकृत स्वास्थ्य विभाग के संलेख
ज्ञापांक- 589(1) दिनांक-28.05.2018 की विवरणी में का वेतन स्तर 5 के स्थान पर संशोधित रूप में 4 करने की स्वीकृति, संविदा के आधार पर नियोजित आयुष चिकित्सकों (एन॰आर॰एच॰एम॰ एवं आर॰बी॰एस॰के॰) को एलोपैथ प्रक्षेत्र के संविदागत चिकित्सकों के समान मानदेय देने एवं आयुष के संस्थानों में स्वीकृत बल के विरूद्ध नियोजित संविदागत चिकित्सकों एवं चिकित्सक शिक्षकों को भी एलोपैथ प्रक्षेत्र में मिल रहे चिकित्सकों एवं चिकित्सक शिक्षकों के मानदेय के समान मानदेय स्वीकृत किये जाने की स्वीकृति तथा स्वास्थ्य विभाग के ही तहत बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना का मुख्यालय एवं अन्य कार्यालयों के लिए ‘‘स्वास्थ्य भवन’’ के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू० 10,33,12,000/-(रूपये दस करोड़ तैतीस लाख बारह हजार) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना एवं सामग्रियों की दर में वृद्धि के कारण बिहार चिकित्स सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू० 58,33,00,000/- (रूपये अन्ठावन करोड़ तैतीस लाख) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।