• May 8, 2020

मंत्रिपरिषद की बैठक —-कृषि इनपुट अनुदान मद में 151.53 करोड़

मंत्रिपरिषद  की  बैठक —-कृषि  इनपुट  अनुदान  मद  में 151.53 करोड़

ऽ प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु कृषि विभाग, बिहार को कृषि इनपुट अनुदान मद में 151.53 करोड़ (एक सौ इक्यावन करोड़ तिरपन लाख रूपये) के आवंटन की स्वीकृति।

पटना —– :- मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रधान सचिव, डाॅ0 दीपक प्रसाद ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 06 एजेंडों पर निर्णय लिया गया।

बिहार बजट मैनुअल के नियम 100 (ङ) को शिथिल करते हुए प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 151.53 करोड़ (एक सौ इक्यावन करोड़ तिरपन लाख रूपये) अग्रिम एवं कृषि विभाग,बिहार को कृषि इनपुट अनुदान मद में 151.53 करोड़ (एक सौ इक्यावन करोड़ तिरपन लाख रूपये) के आवंटन की स्वीकृति दी गई।

आन्तरिक स्रोत से प्राप्त राशि से संस्थागत कार्यों (शैक्षिक गतिविधियाँ, वार्षिक रख-रखाव अनुबंध, विभिन्न प्रकार की मरम्मति, साफ-सफाई, बिजली, बागवानी, सफेदीकरण आदि) हेतु अध्यापक शिक्षा संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को प्रतिवर्ष रू० 12.00 लाख (बारह लाख) तथा प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रतिवर्ष रू० 6.00 लाख (छः लाख) व्यय करने के अधिकार की स्वीकृति देने एवं छात्र-छात्राओं से लिए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, परीक्षा, संस्थान संचालन आदि से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत करने हेतु शिक्षा विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

 शैक्षिक गतिविधियों (शैक्षिक भ्रमण, कार्यशाला,सेमिनार आदि), विभिन्न इलेक्ट्राॅनिक उपकरणों (कम्प्यूटर, जेनरेटर, बायोमेट्रिक मशीन आदि) के वार्षिक रख-रखाव, अनुबंध एवं आवश्यकतानुसार क्रय,भवन के रख-रखाव एवं मरम्मति,पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला सामग्रियों का क्रय आदि के लिए संस्था के प्राचार्य को समुचित अधिकार दिया जाना है।

 प्राचार्य के द्वारा व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के आलोक में किया जायेगा। विभाग के स्तर से इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया जायगे ।
 डी॰एल॰एड॰, बी॰एड॰ तथा एम॰एड॰ कोर्स में नामांकन शुल्क तथा अन्य शुल्कों का पुनर्निधारण की शक्ति विभाग के पास होगी तथा आवश्यकतानुसार समय-समय पर शुल्क के दर में संशोधन करने
का अधिकार विभाग के रहेगा।

 नामांकन, छात्र शुल्क, परीक्षा, संस्थान संचालन आदि के संबंध में शिक्षा विभाग मार्गदर्शिका निर्गत करेगा।

अध्यापक शिक्षा संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को प्रतिवर्ष 12 लाख रूपये तथा प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रतिवर्ष 6 लाख व्यय करने का अधिकार की स्वीकृति प्रस्तावित है। इससे अधिक व्यय की आवश्यकता होने पर प्राचार्य को शिक्षा विभाग की अनुमति लेनी होगी।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना के अधीन स्वीकृत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभिन्न कोटि के कुल 37 (सैंतीस) पदों में से वरीय लेखा पदाधिकारी का 01 (एक) पद, आशुलिपिक का 01 (एक) पद एवं कार्यालय परिचारी के 05 (पाँच) पदोें अर्थात कुल 07 (सात) पदों का प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई।

बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) एवं 139 (ग) में आंशिक संशोधन करने तथा नियम 43 एवं 139 मंे उल्लिखित शब्दावली ‘‘राज्य सरकार’’ को ‘‘सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार’’ द्वारा प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई।

श्री विजय कुमार सिंह (आई॰डी॰-3516) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-01, पडरौना के विरूद्ध ‘सेवा से बर्खास्तगी’ संबंधी निर्गत दण्डादेश (विभागीय अधिसूचना संख्या-1540, दिनांक 19.07.2018) को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं० -13155/2018 में पारित न्यायादेश के आलोक में निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

षोडश बिहार विधान सभा के पंचदश-सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 194वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

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