मंत्रिपरिषद की बैठक—कुल 07 एजेंडों पर स्वीकृति

मंत्रिपरिषद की बैठक—कुल 07 एजेंडों पर स्वीकृति

मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने कुल 07 एजेंडों पर विचार-विमर्ष कर स्वीकृति दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बेगूसराय जिलान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु अंचल-बरौनी,मौजा-असुरारी, थाना नं०-472 के विभिन्न खाता खेसरा (भूमि परिशिष्ट-प्) में अवस्थित बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की 20 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सशुल्क हस्तान्तरण, बियाड़ा द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान कर करने की स्वीकृति तथा मधुबनी जिलान्तर्गत अंचल-झंझारपुर के मौजा- झंझारपुर, थाना सं०-309 के विभिन्न खाता एवं विभिन्न खेसरा के कुल रकबा-20.32 एकड़, (भूमि विवरणी संलग्न- परिशिष्ट-I ) अनुमण्डल कार्यालय, झंझारपुर, मधुबनी हेतु अर्जित भूमि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन बिहार विकास मिशन, पटना को राज्य स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहायक अनुदान मद में उपबंधित
राशि 150.00 करोड़ (एक अरब पचास करोड़ रूपये) में से 85.00 करोड़ (पचासी करोड़
रूपये) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) की चतुर्थ अनुसूची के भाग (घ) ‘विधिक मामलों में शक्तियों का प्रत्यायोजन’ की कंडिका-3 के बाद एक नई कंडिका-4 सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है। तद्नुसार कोर्ट के आदेषों के अनुपालन संबंधी कार्रवाई हेतु विधि, वित्त, सामान्य प्रषासन विभागों सहित संबंधित विभागाध्यक्ष को लेकर गठित कमिटी द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक कर निर्णय ले लिया जायेगा।

श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अधिनियम, 14, 1947) की धारा-2 का खंड-‘ध’ में वर्णित कर्मकार की परिभाषा में विक्रय संवर्धन से जुडे़ हुए कर्मी को शामिल करने हेतु उक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन के लिए प्रारूपित औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2018 को विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की
स्वीकृति दी गई है।

प्रधान सचिव मंत्रिमंडल ने बताया कि गृह विभाग के अन्तर्गत पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अनुमंडल में प्रस्तावित उपकारा के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार,पटना से प्राप्त प्राक्कलन/प्रस्ताव के आलोक में अनुमानित लागत 34,66,00,000 (चैंतीस करोड़ छियासठ लाख रूपये मात्र) की स्कीम की स्वीकृति दी गई है।

कृषि विभाग के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2018-19 अन्तर्गत 7981.000 लाख रूपये (उन्नासी करोड़ एक्कासी लाख) रूपये वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट से कुल 2487.468 लाख रूपये (चौबीस करोड़ सतासी लाख छियालीस हजार आठ सौ) रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के पूर्व अव्यवहृत अवशेष राशि से 5493.532 लाख (चौवन करोड़ तिरानवें लाख तिरेपन हजार दो सौ) रूपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 2487.468 लाख (चैचौबीस करोड़ सतासी लाख छियालीस हजार आठ सौ) रूपये,राज्यांश 1270.389 लाख (बारह करोड़ सत्तर लाख अड़तीस हजार नौ सौ) रूपये तथा अतिरिक्त राज्यांश 1217.079 लाख (बारह करोड़ सतरह लाख सात हजार नौ सौ) रूपये, के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा कृषि विभाग के ही तहत राज्य में कृषि यांत्रिकरण योजनान्तर्गत किसानों को कृषि यत्रं पर अनुदान देने की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम मद से 16000.00 लाख (एक अरब साठ करोड़) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

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