• June 10, 2020

मंत्रिपरिषद् के निर्णय— 10 परियोजनाओं (बिहार राज्य स्थित 08 दुग्ध संघों एवं 02 डेयरी इकाईयों) को पूर्ण करने हेतु राज्य स्कीम के तहत कुल 234.75 करोड़

मंत्रिपरिषद् के निर्णय— 10 परियोजनाओं (बिहार राज्य स्थित 08 दुग्ध संघों एवं 02 डेयरी इकाईयों) को पूर्ण करने हेतु राज्य स्कीम के तहत कुल 234.75  करोड़

पटना —- वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक यानि आगामी चार वर्षों के लिए काॅम्फेड के द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की वित्तीय सहायता से स्थापित किये जा रहे 15 परियोजनाओं में से शेष बचे 10 परियोजनाओं (बिहार राज्य स्थित 08 दुग्ध संघों एवं 02 डेयरी इकाईयों) को पूर्ण करने हेतु राज्य स्कीम के तहत कुल 234.75 करोड़ (दो अरब चौतीस करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र की लागत व्यय पर सहायक अनुदान के रूप में होने वाले व्यय की स्वीकृति।

‘मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना’ अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अतिरिक्त ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के लाभुकों एवं जल-जीवन-हरियाली अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने से विस्थापित वास स्थल विहिन सुयोग्य परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर वास भूमि क्रय करने हेतु पूर्व निर्धारित दर प्रति लाभुक 60,000 (साठ हजार) रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति।

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली ज्पमक एवं न्दजपमक अनुदानों की कुल 5018.00 करोड़ (पाँच हजार अठारह करोड़ रूपये) मात्र की राशि को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) के बीच क्रमशः 70ः20ः10 के अनुपात मंे वितरित किये जाने तथा इस योजना का क्रियान्वयन एवं व्यय किये जाने की स्वीकृति।

रोहतास जिलान्तर्गत अंचल-सासाराम के मौजा- कंचनपुर, थाना सं०-238, खाता सं०-309/277 में खेसरा सं०-457/467 में कुल रकबा-0.02 डी० अनावाद बिहार सरकार भूमि किस्म-धनहर दो एन०एच०-02 के 06 लेन चैड़ीकरण परियोजना हेतु एन०एच०ए०आई०, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति।

भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत ळ।ज्म् ैबवतम की आधार पर संविदा पर नियोजित कुल 43 $ 06 त्र 49 (उनचास) सहायक अभियंता (असैनिक) का संविदा अवधि को अगले 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति।

पटना-09 जून, 2020:-आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रधान सचिव, डाॅ0 दीपक प्रसाद ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जो निम्नवत् है:-

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक यानि आगामी चार वर्षों के लिए काॅम्फेड के द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (छब्क्ब्) की वित्तीय सहायता से स्थापित किये जा रहे 15 परियोजनाओं में से शेष बचे 10 परियोजनाओं (बिहार राज्य स्थित 08

दुग्ध संघों एवं 02 डेयरी इकाईयों) को पूर्ण करने हेतु राज्य स्कीम के तहत कुल ृ234.75 करोड़ (ृदो अरब चैतीस करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र की लागत व्यय पर सहायक अनुदान के रूप में होने वाले व्यय की स्वीकृति।

कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये लाॅक डाउन एवं उत्पन्न परिस्थिति में काॅम्फेड के विपणन में 25 से 30 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि किसानों से दुध का क्रय अनवरत किया जा रहा है, जिसके वजह से प्रतिदिन लगभग 7 से 8 लाख लीटर सरप्लस दुध का पाउडर बनाये जाने के कारण अबतक लगभग रूपये 200.00 करोड़ स्टाॅक जमा हो गया है।

कार्यशील पूँजी के अभाव में कुछ संघों में किसानों का भुगतान विलंबित होती जा रही है। इसलिए प्रस्तावित स्वीकृत की जाने वाली राशि में से प्रथम किस्म की राशि काॅम्फेड को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना अतिआवश्यक है।

वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श एवं प्रदान की गयी सहमति के आलोक में प्रबंध निदेशक, पटना से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (छब्क्ब्) की वित्तीय सहायता से स्थापित किये जा रहे 15 परियोजनाओं को पूर्ण करने में लगने वाली राशि ृ234.75 करोड़ को 4 वर्षाें में व्यय करने हेतु स्वीकृति दी गयी।

‘मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना’ अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अतिरिक्त ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के लाभुकों एवं जल-जीवन-हरियाली अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने से विस्थापित वास स्थल विहिन सुयोग्य परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर वास भूमि क्रय करने हेतु पूर्व निर्धारित दर प्रति लाभुक 60,000 (साठ हजार) रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति।

मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अतिरिक्त मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु चयनित वास भूमि विीन सुयोग्य परिवारों को वास भूमि क्रय करने के लिए पूर्व निर्धारित दर प्रति लाभुक 60,000 रूपये सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाना है।

जल जीवन हरियाली अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने से विस्थापित होने वाले सुयोग्य वास स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना अंतर्गत पूर्व निर्धारित दर प्रति लाभुक 60,000 रूपये सहायता राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान किया जाना है।

इस योजना से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना अंतर्गत उपलब्ध निधि से किए जाने तथा आवश्यकतानुसार आगामी वित्तीय वर्षों में निधि का उपबंध किये जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाना है।

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली ज्पमक एवं न्दजपमक अनुदानों की कुल 5018.00 करोड़ (पाँच हजार अठारह करोड़ रूपये) मात्र की राशि को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) के बीच क्रमशः 70ः20ः10 के अनुपात मंे वितरित किये जाने तथा इस योजना का क्रियान्वयन एवं व्यय किये जाने की स्वीकृति।

15वें वित आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम रिपोर्ट समर्पित किया गया है। इसमें बिहार राज्य को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 5018 करोड़ मात्र अनुदान की अनुशंसा की गई है।

इनमें से 50 प्रतिशत बुनयादी अनुदान हो जो वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जा सकेगा।

शेष 50 प्रतिशत स्वक्षता एवं खुले में शौचमुक्त के सतत रख-रखाव हेतु एवं पेयजल आपूर्ति एवं वर्षा जल संचयन एवं ॅंजमत तमबलबसपदह पर किया जा सकेगा।

15वें वित आयोग की अनुशंसा के आलोक में अनुदान राशि को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) के बीच क्रमशः 70ः20ः10 के अनुपात मंे वितरित किया जाना है।

भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत ळ।ज्म् ैबवतम की आधार पर संविदा पर नियोजित कुल 43 $ 06 त्र 49 (उनचास) सहायक अभियंता (असैनिक) का संविदा अवधि को अगले 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति।

भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में सहायक अभियंता असैनिक के कुल 337 पद स्वीकृत है जिसमें सीधी नियुक्ति के लिए कुल 209 पद है। सीधी नियुक्ति हेतु स्वीकृत पदों के विरूद्व वर्तमान में 159 पद रिक्त है इसमें से नियुक्ति हेतु 153 पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है।

चयन प्रक्रिया में समय लगने की सम्भावना होने के कारण निकट भविष्य में संविदा अवधि समाप्त होने वाले 49 सहायक अभियंता का अगले 01 वर्ष अथवा नई नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिए विस्तार किया जायेगा।

स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत निम्न चिकित्सकों को लगातार अनिधिकृत अनुपस्थित रहने के आरोप के लिए सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

श्री बिजेन्द्र कुमार राम (आई०डी०-3871), तत्कालीन मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर के विरूद्ध ‘सेवा से बर्खास्तगी’ संबंधी निर्गत दण्डादेश (विभागीय अधिसूचना सं०-1539 दिनांक-19 .07.2018) को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा 13190 /2018 में पारित न्यायादेश के आलोक में निरस्त करने के संबंध में।

वर्ष 2017 बाढ़ के दौरान स्थल से अनुपस्थित रहने एवं विभागीय निदेश के बावजूद आक्रम्य स्थलों पर बाढ़ सुरक्षा हेतु सामग्रियों का भंडारण नहीं करने, अपात स्थिति मंे मानव बल उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करने जैसे आरोपों के लिए श्री बिजेन्द्र कुमार राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर को ‘‘सेवा से बर्खास्तगी’’ का दण्ड अधिरोपित किया गया।
अपने कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित रहने का आरोप श्री राम पर प्रमाणित नहीं होता है।

दूसरे आरोप के संबंध में श्री राम का कहना है कि चूँकि कार्य स्थल आक्राम्य था इसलिए पहले से ही सारी व्यवस्था की गई थी। भंडारण सामग्रियों की सूची एवं मात्रा विभाग को पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई थी। चूँकि बाढ़ की स्थिति काफी भयावह थी इसलिए इस परिस्थिति में आॅकलित मात्रा का कम पड़ना स्वाभाविक है। फिर भी युद्धस्तर पर कार्य कराया गया तथा बगल में अन्य स्थल से सामग्रियों की ढुलाई करायी गयी, जिसकी सम्पुष्टि प्रमंडलीय कागजात से की जा सकती है।

उनके द्वारा कत्र्तव्य में किसी प्रकार की ढीलाई नहीं बरती गई है तथा तत्परतापूर्वक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराया गया। श्री राम ने अपने कथन के समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए आरोप संख्या-2 आंशित रूप से प्रमाणित होता है।

विभागीय दण्डादेश निरस्त किये जाने के पश्चात् इस मामले में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री राम के विरूद्ध ‘‘दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक’’ का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

‘‘जल-जीवन-हरियाली अभियान’’ के संचालन हेतु निर्गत संकल्प संख्या 442496 दिनांक 27.09.2019 के अनुलग्नक-1 में निर्धारित अवयवों एवं क्रियान्वयन विभागों की सूची में संशोधन के संबंध में।

जल-जीवन हरियाली अभियान अन्तर्गत वर्तमान में लधु जल संसाधन विभाग द्वारा जीर्णोधार कार्य कराये जा रहे एवं प्रक्रियाधीन संरचनाओं तथा 01 एकड़ से बडे़ आहरो एवं पइन को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के 05 एकड़ तक सभी सार्वजनिक जल संचयन सरंचनाओं का जीर्णोधार मनरेगा के माध्यम से कराया जा सकता है।

सभी जिलों में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमिटी होगी जो संकल्प के प्रावधानों एवं प्रस्तावों के तहत लधु जल संसाधन विभाग एवं मनरेगा के माध्यम से क्रियान्वित किये जा रहे योजनाओं का पृथक्कीकरण सुनिश्चित करेगी।

नलकूपों के किनारे सोख्ता की आवश्यकता नहीं होने के कारण सार्वजनिक कँुओ/चापाकलो/नलकूपों के किनारे सोख्ता/रिचार्ज/अन्य जल संरचना का निर्माण को सार्वजनिक कुँओ/चापाकलो के किनारे सोख्ता/रिचार्ज/अन्य जल संरचनाओं का निर्माण से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-332 दिनांक-28.01.2013 की कंडिका-18 को संशोधित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

श्री रामसुखित राय (बिहार लेखा सेवा), तत्कालीन वरीय कोषागार पदाधिकारी-सह-जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, जहानाबाद को सेवा से बर्खास्तगी के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

दिनांक 28.02.2017 को किंजर मिर्जापुर, जहानाबाद के पास कैदी वाहन से कुचलकर संतोष कुमार (अनुबंध परिचारी), पिता-श्री सुरेश कुमार वर्मा, ग्राम-निरखपुर बहेरी, थाना-पालीगंज, जिला-पटना की हुई मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित परिवार को 4,00,000/-(चार लाख) रूपया अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य में ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु माननीय उच्च न्यायालय तथा सभी व्यवहार न्यायालयों में कार्यरत टेक्निकल मैन पावर के मानदेय के भुगतान हेतु एवं 14वाँ वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य के व्यवहार न्यायालयों में टेक्निकल मैन पावर के अन्तर्गत बेल्ट्राॅन के माध्यम से संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री आॅपरेटरों के सात माह (दिनांक-01.09.2019 से 31.03.2020 तक) के बकाये मानदेय के भुगतान हेतु तथा माननीय उच्च न्यायालय के रिकाॅर्ड के डिजिटाईजेशन हेतु कुल रू०-14,03,50,000 (चैदह करोड़ तीन लाख पचास हजार) रूपये बिहार राज्य आकस्मिता निधि से अग्रिम तथा व्यय की स्वीकृति दी गई।

श्री हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक 1252/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहत्र्ता, दलसिंहसराय, समस्तीपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्तगी के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9040 दिनांक 08.07.2019 द्वारा निर्गत दंड ‘‘सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी’’ को पूर्ववत् बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, खुशरूपुर, पटना सम्प्रति अंचल अधिकारी, रिविलगंज, सारण को सेवाच्यूत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

संपर्क —
सहायक सूचना निदेशक
बिहार सूचना केंद्र
बाराखंभा नई दिल्ली –1

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