भारत और मॉरीशस के बीच समझौते में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल

भारत और मॉरीशस के बीच समझौते में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल

पेसूका ——-

– भारत और मॉरीशस के बीच आय एवं पूंजीगत लाभ पर कर के संदर्भ में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम और दोहरे कराधान को टालने से संबंधित समझौते में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल पर दोनों देशों द्वारा 10 मई, 2016 को हस्‍ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों द्वारा आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद भारत में यह प्रोटोकॉल 19 जुलाई, 2016 से प्रभावी हो गया और इसे 11 अगस्‍त, 2016 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

प्रोटोकॉल में भारत स्थित किसी भी कंपनी में 1 अप्रैल, 2017 को अथवा उसके बाद हासिल शेयरों के हस्‍तांतरण से होने वाले पूंजीगत लाभ पर स्रोत आधारित कर का प्रावधान है, जो वित्‍त वर्ष 2017-18 से प्रभावी होगा। इसी तरह 1 अप्रैल, 2017 से पहले किए जाने वाले निवेश को संबंधित कानून के दायरे से बाहर रखा गया है और इस पर भारत में पूंजीगत लाभ कर नहीं लगेगा।

जब 1 अप्रैल, 2017 से लेकर 31 मार्च, 2019 तक की संक्रमण अवधि के दौरान इस तरह का पूंजीगत लाभ होगा तो टैक्‍स की दर को भारत की घरेलू कर दर के 50 फीसदी तक सीमित कर दिया जाएगा। पूर्ण घरेलू कर दर पर भारत में कराधान वित्‍त वर्ष 2019-20 से प्रभावी होगा।

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