बीमा और मुद्रा योजना : जांजगीर में 30 सिंतबर को जिला स्तरीय मेगा शिविर

बीमा और मुद्रा योजना :  जांजगीर में 30 सिंतबर को जिला स्तरीय मेगा शिविर

जांजगीर-चांपा : (छतीसगढ)-    कलेक्टर श्री ओ.पी.चौधरी ने कहा है कि जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और मुद्रा योजना के तहत बेहतर कार्य करने वाले बैंकर्स को आगामी 30 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा। मुद्रा योजना के तहत 30 सितंबर को जिला मुख्यालय जांजगीर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 में मेगा शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें विभिन्न व्यवसायों के लिए बड़ी संख्या में लोगों को ऋण स्वीकृत कर प्रदान किया जाएगा।
कलेक्टर श्री चौधरी यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जांजगीर-नैला और चांपा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, पार्षदगण और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक लेकर अपने-अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान कराने को कहा ताकि वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके। श्री चौधरी ने बताया कि लोगों को आटो रिक्शा, गल्ला दुकान और मेडिकल स्टोर सहित विभिन्न व्यवसायों को प्रारंभ करने तथा पहले से संचालित कर रहे व्यवसायों को और बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुद्रा योजना के तहत 50 हजार से 10 लाख रूपए तक का लोन आसान शर्तो पर मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए जिले में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान का आयोजन भी किया जा रहा है।
श्री चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं और छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापित करने और अपने व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए 50 हजार रूपए से लेकर 10 लाख रूपए तक का ऋण बहुत कम कागजी कार्यवाही के दिया जाएगा।
मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन के लिए तीन कैटेगरी शिशु, किशोर और तरूण बनाए गए है। अगर काई युवक-युवतियां या समूह कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उन्हें शिशु कैटेगरी का लोन दिया जाएगा। यह ऋण 50 हजार रूपए तक होगा। इसके लिए एक पेज का साधारण आवेदन पत्र है जो सभी बैंकों के लिए एक समान है। इसमें किसी भी प्रकार के गेरेन्टर की जरूरत भी नही है। इसी तरह किशोर कैटेगरी के तहत 50 हजार से 5 लाख रूपए तक का तथा तरूण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख रूपए का लोन मिलेगा।
श्री चौधरी ने बताया कि इस योजना में मालवाहक तथा व्यक्तिगत परिवहन जैसे ऑटो रिक्शा, लघु मालवाहक परिवहन गाड़ियों, तिपहियों, ई-रिक्शा, सवारी कारों, टैक्सियों आदि जैसी परिवहन तथा व्यक्तिगत गाड़ियों की खरीदी के लिए ऋण मिलेगा। इसके अलावा सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम्नेजियम, बुटीक, सिलाई दुकान, ड्राइ क्लीनिंग, साइकिल एवं मोटर साइकिल मरम्मत दुकान, डीटीपी एवं फोटोकॉपी सुविधा, दवा दुकान, कूरियर एजेन्ट आदि के लिए भी ऋण सहायता इस योजना के तहत मिलेगी। पापड़, आचार, जैम-जेली, ग्रामीण स्तर पर कृषि उत्पाद संरक्षण, मिठाई की दुकान, लघु सेवा खाद्य स्टॉल एवं दिन प्रतिदिन की कैटरिंग-कैन्टीन सेवाएं, कोल्ड चेन गाड़ियाँ, शीत गृह, बर्फ व आइसक्रीम बनाने वाली इकाइयां, बिस्कुट, ब्रेड बनाने वाली इकाइयां आदि के लिए ी लोन ले सकते है।
हाथकरघा, विद्युतकरघा, चिकनकारी, जरी एवं जरदोजी कार्य, परंपरागत इम्ब्रॉयडरी एवं हाथ के काम, पारंपरिक रंगरेजी एवं मुद्रण, कपड़ों के डिजाइन, बुनाई, सूत कताई, कम्प्यूटरीकृत इम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग एवं नॉन गारमेंट वó उत्पाद जैसे कि बैग बनाने, गाड़ी की एक्सेसरीज, फर्नीशिंग एक्सेसरीज आदि कार्यकलापों के लिए भी इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी। इच्छुक व्यक्ति किसी ी राष्ट्रीयकृत बैंक में जाकर इस योजना का लाभ ले सकते है। बैठक में जांजगीर-नैला नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती मालती देवी रात्रे, नगर पालिका परिषद चांपा के अध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल, सभी पार्षदगण सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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