बिजली चोरी : 10 लाख 33 हजार का राजस्व निर्धारण

बिजली चोरी : 10 लाख 33 हजार का राजस्व निर्धारण

जयपुुर-अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के सर्तकता दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए की गई प्रभावी कार्यवाही के तहत बुधवार को विभिन्न वृत्तों के 72 स्थानों पर छापामार कार्यवाही की जाकर कुल 58 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर कुल 10 लाख 33 हजार रुपए का राजस्व वसूली का निर्धारण किया गया।

निगम के कार्यवाहक अतरिक्ति पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए 27 मई को की गई कार्यवाही के तहत बिजली चोरी के सामने आए मामलों में अजमेर वृत्त में 3 स्थानों पर जांच कर एक स्थान पर चोरी पकड़कर 28 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया।

भीलवाड़ा वृत्त में 9 स्थानों पर जांच कर 6 स्थानों पर चोरी पकड़कर 45 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया। नागौर वृत्त में 15 स्थानों पर जांच कर 11 स्थानों पर चोरी पकड़कर एक लाख 37 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया।

झुंझुनूं वृत्त में 7 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर 65 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया। सीकर वृत्त में 26 स्थानों पर जांच कर 24 स्थानों पर चोरी पकड़कर 3 लाख 5 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया।

उन्होंने बताया कि चित्तौडग़ढ़ वृत्त में 3 स्थानों पर जांच कर 2 स्थानों पर चोरी पकड़कर 4 लाख रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया। प्रतापगढ़ वृत्त में 7 स्थानों पर जांच कर 5 स्थानों पर चोरी पकड़कर 30 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया। वहीं उदयपुर वृत्त में 2 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 23 हजार रुपए का राजस्व निर्धारण किया गया।

विद्युत थानों द्वारा की गई र्कायवाही

कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि बुधवार को विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में विद्युत चोरों के खिलाफ कार्यवाही कर 12 प्रकरण दर्ज कर पिछले सहित कुल 46 प्रकरणों का निस्तारण कर 4 लाख 50 हजार 228 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।

उन्होंने बताया कि अजमेर में एक प्रकरण का निस्तारण कर 10 हजार 887 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया जबकि किशनगढ़ 2 प्रकरणों का निस्तारण कर 10 हजार 4 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसी प्रकार नागौर में 2 प्रकरणों में 9 हजार 406 रुपए, मकराना में 3 प्रकरणों में 48 हजार 377 रुपए, झुंझुनूं में 2 प्रकरणों में 18 हजार 245 रुपए, सीकर में 2 प्रकरणों में 10 हजार 563 रुपए, रींगस में 6 प्रकरणों में 70 हजार 269 रुपए, चित्तौडग़ढ़ में 13 प्रकरणों में एक लाख 56 हजार 645 रुपए, बड़ी सादढ़ी में एक प्रकरण में 5 हजार 152 रुपए, प्रतापगढ़ में एक प्रकरण में 19 हजार 828 रुपए, बांसवाड़ा में 3 प्रकरणों में 10 हजार 992, राजसमंद में 6 प्रकरणों में 28 हजार 535, उदयपुर में 3 प्रकरणों में 41 हजार 568 रुपए तथा सलूम्बर में एक प्रकरण में 9 हजार 757 रुपए की राशि वसूल की गई।

 

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