- January 30, 2015
बाल विवाह को रोकने के लिए बढ़ते कदम
जयपुर-राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अजमेर में एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह रूकवाकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की पालना सुनिश्चित की है।
उल्लेखनीय है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में फैक्स द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अजमेर जिले में श्रृंगार चंवरी, नसीराबाद रोड़ पर नाबालिग लड़की सुश्री हिमानी का विवाह 21 जनवरी, 2015 को किया जा रहा है। इस बेनामी सूचना के साथ शादी के कार्ड की फोटो प्रति व सुश्री हिमानी की अंकतालिका की फोटो प्रति प्रेषित की गई थी।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने विवाह के कार्ड में हिमानी व उसके पिता के नाम का मिलान कर एवं अंकतालिका में अंकित जन्मतिथि से नाबालिग पाये जाने पर उक्त सूचना संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर को एवं प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर को भेजकर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिये गये।
विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पुलिस थाना, अलवर गेट जिला अजमेर के माध्यम से त्वरित कार्यवाही कर हिमानी के माता-पिता श्री त्रिलोक चन्द व माता श्रीमती तारा देवी व वर नरेश के पिता जगदीश सिंगोदिया एवं माता श्रीमती जसोदा देवी को धारा 11 व 13 (1) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार बाल विवाह करने से पाबंद किया गया।
इस प्रकार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने त्वरित कार्यवाही कर नाबालिग बालिका सुश्री हिमानी का बाल विवाह रूकवाया।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वर्ष 2014-15 विशेष चयनित विषय ”बाल विवाह के संबंध में तत्परता से कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्घ है।
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