- March 18, 2021
बालिकाओं को कुटिया में बुलाकर दुष्कर्म के आरोपी शाह बाबा
अमर उजाला —— उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पढ़ाने के नाम पर बालिकाओं को कुटिया में बुलाकर दुष्कर्म के आरोपी शाह बाबा को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही एक लाख दो हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है। इसमें 50 प्रतिशत धनराशि दुष्कर्म पीड़िता और 25-25 प्रतिशत धनराशि छेड़खानी का बयान दर्ज कराने वाली पीड़िताओं को देने का आदेश हुआ है।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह और अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि बरगढ़ थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुतुबुद्दीन शाह बाबा पुत्र कमालुद्दीन शाह मस्तान शाह बाबा कुटी में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए बुलाता था। 11 वर्षीय पुत्री 13 अप्रैल 2017 को मस्तान शाह बाबा की कुटी में पढ़ने गई थी।
एक दिन कुटी में जाने के बाद अगले दिन वहां पढ़ने जाने से मना कर दिया। पूछने पर बताया कि बाबा की पढ़ाई का समय 4 से 5 बजे होता है। जबकि हमलोगों को वह 3 बजे बुलाता है। जहां अश्लील हरकतें करता है। इस पर वादी ने 100 डायल करके पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाबा थाने ले गई थी, लेकिन जांच करने की बात कहकर बाबा को छोड़ दिया गया था।