- September 12, 2018
पोक्सो एक्ट–सभी सरकारी सुविधाऐं बंद——- डीसी डॉ. आदित्य दहिया
एक सुधार महिला सुरक्षा कार्यक्रम — वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बंद और अन्य सभी सरकारी सुविधाएं बंद –
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करनाल——– मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक और सुधार महिला सुरक्षा कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम के तहत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जातिराम पुत्र हरनाम सिंह गांव रूखसाना, तहसील असंध जो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का लाभ प्राप्त कर रहा था।
पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जातिराम के विरूद्ध पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है जिसके चलते उनको सरकार से मिलने वाली सुविधा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बंद कर दिया है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक सुधार महिला सुरक्षा कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति महिलाओं व बच्चों के साथ यौन उत्पीडऩ में शामिल होगा उसकी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी।
लघु सचिवालय के सभागार में संबंधित विषय की समीक्षा करते हुए आयोजित बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने उपायुक्त को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार पोक्सो एक्ट में सम्मिलित जातिराम की वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बंद कर दिया है।
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार न्यायालय में महिलाओं व बच्चों के साथ यौन उत्पीडऩ से संबंधी अपराध घोषित होने पर संबंधित व्यक्ति का सशस्त्र लाईसेंस, समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन व छात्रवृति तथा शिक्षा विभाग द्वारा दिए जाने वाले वजीफे बंद किए जाएंगे। इसी कड़ी में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति उत्पीडऩ को रोकने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि महिलाओं एवं बच्चों के साथ यौन उत्पीडऩ संबंधित मामलों में कोर्ट ने अपराधी घोषित किया हो तथा व्यक्ति पर धारा 304बी, 376, 376/511, 354ए, 354बी, 354डी, 509, 326ए/बी, 370, 370ए, पोस्को एक्ट में केस रजिस्ट्रड हो तो ऐसे व्यक्ति के सशस्त्र लाईसेंस, समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन व छात्रवृति तथा शिक्षा विभाग द्वारा दिए जाने वाले वजीफे बंद कर दिए जाएंगे।