• October 28, 2015

पैतृक राजस्व रिकार्ड के आधार पर पुन: जारी होंगे जाति प्रमाण पत्र

पैतृक राजस्व रिकार्ड के आधार पर पुन: जारी होंगे जाति प्रमाण पत्र

जयपुर- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने मंगलवार को समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि यदि पूर्व में त्रुटिवश या स्पेंलिग त्रुटि से जाति प्रमाण पत्र जारी हो गया हो एवं आवेदक द्वारा पुन: अधिसूचना में वर्णित वर्तनी या अंग्रेजी स्पेंलिग से प्रमाण पत्र चाहे जाने पर पैतृक राजस्व रिकार्ड के आधार पर पुन: जाति प्रमाण पत्र जारी किये जा सकेंगे।
उन्होंने जिला कलेक्टरों को कहा कि व्यक्तिगत जाति प्रमाण पत्र की एक प्रति कार्यालय में रिकार्ड के रूप में संधारित करे अब जाति प्रमाण पत्र के रख रखाव की अवधि तीस साल होगी।
डॉ. चतुर्वेदी मंगलवार को अम्बेडकर भवन में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टरों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बध में आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होनें निर्देश दिये कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में वर्णित हिन्दी वर्तनी एवं अग्रेजी स्पेलिंग के अनुसार ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जावे।
उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र द्वि भाषा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में जारी होंगे। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र के सम्बंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों को जिला स्तरीय गठित छानबीन समिति के समक्ष सुनवाई कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने या नहीं करने का निर्णय दो माह में कर सम्बधित पक्षों को निर्णय की जानकारी देना है। उन्होनें जयपुर, झुन्झूनू, अलवर एवं कोटा जिला कलेक्टरों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तरित करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि सम्बंधित परिपत्रों के अनुसार विशेष परिस्थितियों में जिला कलक्टर द्वारा सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी अधिकृत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नवीन दिशा-निर्देशों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एसडीएम को ही सक्षम अधिकारी बनाया गया है।
इस अवसर पर विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री सुदर्शन सेठी ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि भारत सरकार के द्वारा जारी प्रपत्र पर ही जाति प्रमाण पत्र जारी किये जावे।
उन्होंने जिला कलेक्टरों से जाति प्रमाण पत्र जारी करने के दौरान किसी तरह की कोर्ई समस्या हो तो राज्य स्तर पर विभाग के उपनिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह गजराज को नोडल अधिकारी बनाया गया। उनसे सम्पर्क कर समस्या का समाधान कर सकते है।
वीडियों कान्फ्रेस के दौरान विभिन्न जिलो के जिला कलेक्टरों एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टरों द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध में बताई गयी समस्याओं का समाधान कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
इस अवसर पर निदेशक श्री एम.पी.मीना, उपनिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह गजराज एवं विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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