• December 26, 2018

पेनल्टी एवं ब्याज पर छुट –बिल जमा कराने के निर्देश

पेनल्टी एवं ब्याज पर छुट –बिल जमा कराने के निर्देश

प्रतापगढ़————-प्रतापगढ़ जिले के ग्राम अमलावद, बसाड़ एवं धमोत्तर में अधिकतर उपभोक्ताओं द्वारा विभाग द्वारा जारी किये गये जल संबधों के बिलों को समय पर नही जमा कराया जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय प्रतापगढ़ सें भी कई बार सभी उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने के लिये बिलों पर लगने वाली पेनल्टी एवं ब्याज पर राज्य सरकार द्वारा ऐनमेस्टी योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2018 तक छुट प्रदान किये जाने के पश्चात भी बिल जमा कराने में रूचि नही ली जा रही है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ऐनमेस्टी योजना का लाभ 31 दिसम्बर 2018 तक ही है और यदि इससें पूर्व ही यदि उपभोक्ता द्वारा बिलों की राशि को जमा कराई जाती है तों उन्हें नियमानुसार विभाग द्वारा पेनल्टी एवं ब्याज पर छुट प्रदान करते हुऐं राशि जमा की जावेगी।

31 दिसम्बर 2018 के पश्चात विभाग द्वारा बकाया राशि पर मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के उपभोक्ताओं से वसूल की जावेगी और यदि उपभोक्ता द्वारा बिल जमा नही कराया जाता है तो विभाग द्वारा उनके जल संबंध को तत्काल प्रभाव से विच्छेद कर उन उपभोक्ताओं के विरूद्ध पीडीआर एक्ट के तहत कार्यवाही अमल मे लाने के लिये उच्चाधिकारीयों को लिखा जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित उपभोक्ता की होगी।

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