- February 15, 2022
पीडीएस लाइसेंस रद्द —- प्रधान सचिव तलब
पटना हाईकोर्ट —– पीडीएस लाइसेंस को महीनों तक रद्द रखने के मामले पर सुनवाई करते हुए खाद्य व आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है।
जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह व जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने शिव शंकर साह की याचिका पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया की पी डी एस दूकान ही आजीविका का एकमात्र साधन है, जिसे समस्तीपुर के एसडीओ ने रद्द कर दिया है।
आरोप लगाया गया था कि तौलने की मशीन खराब थी। एस डी ओ के आदेश के विरुद्ध समस्तीपुर के जिलाधिकारी के समक्ष अपील की गई, लेकिन अपील वर्ष 2020 से लंबित है।
पीडीएस कंट्रोल आर्डर के मुताबिक अपील का निष्पादन 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया जाना चाहिए था।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस तरह के बहुत से मामलों को महीनों तक पेंडिंग रखा जा रहा है। इसके वजह से न सिर्फ पी डी एस डीलर भूखों मर रहे हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर आम जनता भी प्रभावित हो रही हैं।
इस मामले पर आगे की सुनवाई अब एक सप्ताह बाद की जाएगी।