पीएनडीटी एक्ट:गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान

पीएनडीटी एक्ट:गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिये गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीएनडीटी एक्ट) में गठित राज्य सलाहकार समिति की बैठक में आज 11 प्रकरण पर विचार किया गया। अपीलीय प्रकरणों में शिवपुरी, होशंगाबाद, सेंधवा (बड़वानी), इंदौर, भोपाल, भिण्ड आदि स्थान के प्रकरणों में निरीक्षण के दौरान प्रक्रिया पूर्ति संबंधी त्रुटियाँ पाये जाने, बिना वैध पंजीयन सोनोग्राफी मशीन संचालन, नवीनीकरण, रिकार्डों की हेरा-फेरी आदि के मामले शामिल हैं।

बैठक में मशीन लायसेंस निरस्त करने, न्यायालय के अधीन प्रकरण में न्यायिक आदेश की प्रतीक्षा करने और एक प्रकरण में मामूली त्रुटि होने पर भविष्य में लापरवाही होने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देने की अनुशंसा का निर्णय लिया। बैठक में बतलाया गया कि राज्य शासन प्रदेश में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात पर काफी-गंभीर है। इसीलिये तीन माह के अंतराल के स्थान पर लम्बित प्रकरणों के निराकरण के लिये एक माह में ही बैठक हुई। बैठक में राज्य निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल द्वारा किये गये निरीक्षणों में दोषी पाये गये केन्द्रों के विरुद्ध पंजीयन, निलम्बन, न्यायिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही पर चर्चा की गई।

बैठक में अतिरिक्त सचिव विधि श्री अमिताभ मिश्रा, अध्यक्ष आल इंडिया वूमेन कान्फ्रेंस श्रीमती सरला माथुर, डॉ. वन्दना शर्मा, डॉ. शालिनी कपूर, श्रीमती स्वाति सिंह, सुश्री प्रार्थना मिश्रा आदि ने भाग लिया।

सुनीता दुबे

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