• July 20, 2021

पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी पर रोक– इलाहाबाद हाईकोर्ट

पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी पर रोक– इलाहाबाद हाईकोर्ट

राजेश कुमार सिंघानियाँ -(राज्य ब्यूरो) ——– इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर के थाना नगीना में दो पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पत्रकार विनीत नारायण व रजनीश दुवा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है तथा पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। इनके खिलाफ राम जन्म भूमि ट्रस्ट से जुड़े  चंपत राय के भाई की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

पत्रकारों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ट्विटर व फेसबुक पर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व मोहन भागवत का ध्यान आकर्षित कर एक पोस्ट डाली और उसमें एनआरआई महिला अल्का लाहोटी की गौशाला की जमीन कब्जा करने का चंपत राय के भाई पर गलत आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल की है। यह पोस्ट 17 जून को डाली गई और उसके तत्काल बाद चंपत राय के भाई संजय बंसल ने 19 जून 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई। कहा गया है कि इस पोस्ट को डालकर धार्मिक उन्माद फैलाया गया व मानहानि की गई।

जस्टिस एसपी केसरवानी व जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने पत्रकारों की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश उपाध्याय व शिवम यादव को सुनकर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है तथा याचिका पर सुनवाई के लिए 27 जुलाई तिथि नियत की है। अधिवक्ताओं का कहना था कि पत्रकारों को परेशान करने की नियत से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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