पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक पर पाबंदियां

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक पर पाबंदियां

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के ग्राहक हैं तो अगले 6 महीने तक आपको परेशानी हो सकती है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी है.आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्‍शन 35ए के तहत की है.

ग्राहकों पर होगा असर?

आरबीआई के इस फैसले के बाद पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब बैंक में कोई नया फिक्‍सड डिपॉजिट अकाउंट नहीं खुल सकेगा. इसके अलावा बैंक के नए लोन जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. यही नहीं, बैंक के ग्राहक अगले 6 महीने तक 1000 रुपये से अधिक पैसा नहीं निकाल सकेंगे.

क्‍या कहा आरबीआई ने?

केंद्रीय बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने कहा कि आरबीआई निर्देशों के अनुसार, जमाकर्ता बैंक में अपने सेविंग, करंट या अन्य किसी खाते में से 1,000 रुपये से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकते हैं. पीएमसी बैंक पर आरबीआई की अग्रिम मंजूरी के बिना लोन और अग्रिम धनराशि देने या रीन्यू करने, किसी भी प्रकार का निवेश करने, फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार करने आदि से रोक लगा दी है.

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