• June 29, 2015

पंचायत समिति के एक व ग्राम पंचायत के चार वार्डों में उप चुनाव 12 जुलाई

पंचायत समिति के एक व ग्राम पंचायत के चार वार्डों में उप चुनाव 12 जुलाई

प्रतापगढ़, 29 जून/ पंचायत राज संस्थाओं में 30 अप्रेल तक रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिए उप चुनाव 12 जुलाई को सम्पन्न कराए जाएंगे। जिले में प्रतापगढ़ पंचायत समिति के वार्ड संख्या आठ व विभिन्न ग्राम पंचायतों के चार वार्डों में उप चुनाव होगा।

  अतिरिक्त जिला कलक्टर अनुराग भार्गव ने बताया कि प्रतापगढ़ पंचायत समिति में वार्ड संख्या 8, गन्धेर ग्राम पंचायत के वार्ड 11, अरनोद पंचायत समिति में रायपुर जंगल के वार्ड एक, धरियावद पंचायत समिति में गोठड़ा पंचायत के वार्ड पांच व पीपलखूंट पंचायत समिति में वीरपुर ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 10 में चुनाव होगा।

           एडीएम भार्गव ने चुनाव कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन कार्यवाही निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपखण्ड कार्यालय प्रतापगढ़ में एक जुलाई से शुरु होगी। नामांकन पत्रा सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक भरे जा सकेंगे। दो जुलाई को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी।  तीन जुलाई  को अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्रा वापस लिया जा सकता है। इसी दिन अपराह्न 3 बजे बाद उम्मीदवारों को चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।  मतदान 12 जुलाई को सुबह 7 से सायं 5 बजे तक होगा। मतगणना 14 जुलाई को प्रातः 8 बजे से होगी।

           वार्ड पंच चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्रों की कार्यवाही आठ जुलाई को संबंधित मतदान केन्द्रों पर की जाएगी। मतदान 12 जुलाई को सुबह 7 से सायं 5 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात मतों की गणना की जाएगी।

           अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि प्रतापगढ़ पंचायत समिति में वार्ड संख्या आठ से चुनी हुई प्रत्याशी के 11 फरवरी को स्वेच्छा से पद छोड़ने पर उप चुनाव हो रहा है। वहीं ग्राम पंचायतों के चारों वार्डों में आम चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रा निरस्त होने के कारण उप चुनाव कराया जा रहा है।

           भार्गव के मुताबिक पंचायत समिति सदस्य के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से कराए जाएंगे जबकि वार्ड पंच के चुनाव में मत पेटी काम में ली जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है जो चुनाव परिणाम घोषित होने तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू रहेगी।

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