- October 21, 2016
नौ राज्यों से वाहन चालकों के प्रशिक्षण के प्रस्ताव
पेसूका ———– सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन चालकों और राजमार्ग निर्माण कर्मियों के प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। पिछले तीन महीने में अनेक सर्कुलर जारी किये गये हैं। इन सर्कुलरों में दिशा-निर्देश दिये गये हैं और केन्द्र तथा सभी राज्यों के संबंधित अधिकारियों और एजेसियों को निर्देश दिये गये हैं।
वाहन चालकों के मामले में कौशल प्रशिक्षण/कौशल विकास प्रशिक्षण राज्य सड़क परिवहन निगमों द्वारा चलाये जा रहे चालक प्रशिक्षण केन्द्रों में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए निजी प्रवर्तकों को भी आंमत्रित किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्रत्येक राज्य के सड़क परिवहन निगम को प्रशिक्षण संरचना मजबूत बनाने के लिए एक करोड़ रुपये का अनुदान देगा।
इसी तरह मंत्रालय प्रत्येक निजी प्रवर्तक को प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए एक करोड़ रुपये का अनुदान देगा। निजी प्रवर्तकों को यह अनुदान परियोजना की उचित समीक्षा और एनएसडीसी या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान की मंजूरी के बाद दिया जाएगा।
मंत्रालय प्रत्येक प्रशिक्षण प्रशिक्षु को वजीफा भी देगा। यह राशि सरकारी और निजी प्रशिक्षण केन्द्रों को दी जाएगी और यह दैनिक न्यूनतम परिश्रामिक के आधार पर दिया जाएगा। इस खर्च का वहन मंत्रालय की सड़क सुरक्षा निधि से किया जाएगा। प्रशिक्षण लागत खर्च कौशल विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की राशि से किया जाएगा।
राज्य सड़क परिवहन निगमों से कहा गया है कि वे जनसाधारण के लिए अपने प्रशिक्षण केन्द्र खोलें। इन प्रशिक्षण केन्द्रों मे राज्य निगमों के वाहनचालको को प्रशिक्षित किया जाता है। कौशल विकास मंत्रालय की स्वचालित कौशल विकास परिषद (एएसडीसी) ने राष्ट्रीय कौशल पात्रता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत वाहन चालकों के प्रशिक्षण के लिए सर्कुलर तैयार किया है।
सभी प्रशिक्षण केन्द्रों को एनएसक्यूएफ के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। मंत्रालय ने इस संबंध में परिवहन आयुक्तों/सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सचिवों तथा राज्य सड़क परिवहन निगमों के निदेशकों को अगस्त महीने में निर्देश जारी किया था। योजना लागू करने के लिए अब तक नौ राज्य सड़क परिवहन निगमों से 55 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
राजमार्ग निर्माण में लगे श्रमिकों के कौशल विकास के लिए संसाधनों के संमिलन का मार्ग अपनाया है। प्रशिक्षण छूट ग्राहियों/ परियोजना स्थल के ठेकेदारों, आईटीआई तथा भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है।
इसके अतिरिक्त इस सप्ताह जारी सर्कुलर के अनुसार सौ करोड़ रुपये और इसके अधिक की परियोजना के लिए प्रशिक्षण कार्य परियोजना प्रमुख द्वारा चलाय़ा जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्य प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा अधिकृत प्रशिक्षण केन्द्रों पर चलाये जाएंगे। परियोजना स्थल के निकट के संस्थानों को वरीयता दी जाएगी।
परिय़ोजना प्रमुख/कार्यपालक अभियंता को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रशिक्षण एनएसक्यूएफ के दिशा-निर्देशों के अनुरूप दिया जा रहा है।