- November 21, 2014
नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास :एवं 25,000/- रूपये जुर्माना
प्रतापगढ़ /21.11.2014 – जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन एन. चन्द्र ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में नाबालिग को बहला-फुसलाकर बलात्कार करने के आरोपी अभियुक्त लक्ष्मण को सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने बताया कि दिनांक 16.03.2012 को गांव बिलडिया निवासी नाबालिग पीडि़ता ने एक रिपोर्ट थाना धरियावद को इस आशय की पेश की कि दिनांक 11.03.2012 को रात्री 11ः00 बजे जब वह अपने घर से बाहर पेशाब करने निकली तब बिलडिया निवासी अभियुक्त लक्ष्मण आयु 21 वर्ष अपने साथियों के साथ आया और उसका मूंह पकड़ लिया और जबरन मोटरसाईकिल पर बैठाकर उसे लसाडि़या होते हुए उदयपुर में एक सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया व उसे धमकी भी दी। बाद में पीडि़ता के पिता को जानकारी होने पर उदयपुर जाकर उसे लेकर आये। थाना धरियावद द्वारा प्रकरण दर्ज कर अभियुक्त लक्ष्मण के विरूद्ध 363, 366, 376 भा0द0सं0 में अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।
न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध 363, 366, 376 भा0द0सं0 में आरोप सुनाए गये तथा अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह एवं 17 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये गये। माननीय न्यायालय ने बहस के बाद अभियुक्त लक्ष्मण को धारा 363 भा0द0सं0 में तीन वर्ष का कठोर कारावास और 5,000/- का जुर्माना अदम अदायगी छः माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 भा0द0सं0 में सात वर्ष एवं 10,000/- का जुर्माना एवं धारा 376 भा0द0सं0 में सात वर्ष का कठोर कारावास अदम अदायगी एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने पैरवी की।