नाईट क्लब में युवक की मौत

नाईट क्लब में युवक की मौत

रायपुर —-(छ०गढ)—————–   राज्य सरकार ने जिला मुख्यालय बिलासपुर स्थित रामा मैग्नेटो माल के नाईट क्लब में लायसेंसी शराबखाने (बार) को निर्धारित समय सीमा के बाद भी खुला रखे जाने की शिकायत को गंभीरता से लिया है। इस मामले में आबकारी उपनिरीक्षक (वृत्त पूर्व बिलासपुर) श्री घासीराम आड़े को आज निलंबित कर दिया गया। उनका निलंबन आदेश आबकारी आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल ने जारी किया।

निलंबन आदेश के अनुसार आबकारी उप निरीक्षक के विरूद्ध निलंबन की यह कार्रवाई शासकीय कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही पाए जाने पर की गई है। उनका आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के सर्वाथा प्रतिकूल होने के फलस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सहायक आयुक्त (आबकारी) जिला रायगढ़ के कार्यालय में निर्धारित किया गया है।

इस मामले में आबकारी आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल ने आज रायपुर से कलेक्टर बिलासपुर को अलग से पत्र भेजकर कहा है कि रामा मैग्नेटो माल स्थित टीडीएस (टेन डाउनिंग स्ट्रीट) नामक नाईट क्लब में रात्रि दो बजे से ढाई बजे तक बार खुले रहने को शासन के नियमों का पूर्णतः उल्लंघन है।

आबकारी आयुक्त ने कलेक्टर को अपनी चिट्ठी में विभिन्न समाचार पत्रों में छपी उन खबरों का भी उल्लेख किया है, जिनमें बताया गया है कि कल 22 जुलाई को रामा मैग्नेटो माल में संचालित इस नाइट क्लब में बार देर रात दो बजे से तीन बजे के आसपास खुले रहने के कारण बिलासपुर के एक स्थानीय युवक की मृत्यु हो गई है।

आबकारी आयुक्त ने कलेक्टर को इस शराबखाने का लायसेंस निलंबित करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्र के संबंधित अधिकारी द्वारा भी अपने दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है।

आबकारी आुयक्त श्री अग्रवाल ने बताया कि कलेक्टर बिलासपुर ने इस मामले में संबंधित बार का लायसेंस निलंबित करने के लिए बार प्रबंधन के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है।

नोटिस में कहा गया है कि क्यों न उनका लायसेंस निरस्त कर दिया जाए। आबकारी आयुक्त ने कलेक्टर बिलासपुर श्री अनबलगन पी से इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है।

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