- February 18, 2016
धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू :- जिलाधीश अनिता यादव
झज्जर, 18 फरवरी जिलाधीश अनिता यादव ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है और पांच व अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने सहित विभिन्न प्रकार के हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी है।
वीरवार को जारी आदेश में जिलाधीश द्वारा कहा गया है कि जाट आरक्षण के आंदोलन के कारण जिला में कानून व शांति व्यवस्था बिगडऩे और जान माल की हानि होने की संभावना है। साथ ही असामाजिक तत्व जाट आरक्षण के आंदोलन में कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने व जान माल की हानि से बचने के लिए भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करना जरूरी है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि झज्जर जिला में कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, गंडासा, चाकू व अन्य चोट पहुंचाने वाले हथियार लेकर नहीं चल सकता। इन हथियारों के रखने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी रहेगी। साथ ही जिला में पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मिर्यों व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेश तुरंत प्रभावी हो गए है और जाट आरक्षण आंदोलन की समाप्ति तक लागू रहेंगे।