तराजू बाट सहायता योजना : निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक तराजू

तराजू बाट सहायता योजना : निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक तराजू

रायपुर—- राज्य शासन द्वारा फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेताओं को फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू बाट सहायता योजना के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक तराजू दिया जाएगा। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा मंत्रालय (महानदी भवन) से आदेश जारी कर दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक तराजू श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा दिया जाएगा। योजना के तहत लाभ लेने के लिए हितग्राही को छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल मंे पंजीकृत होना जरूरी है।

योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु वाले पंजीकृत फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेताओं को तराजू बाट एवं टोकरी खरीदने के लिए एक बार 700 रूपए देने का प्रावधान था।

इस योजना के तहत वर्ष 2017-18 में 68 हितग्राहियों को 51 हजार 900 रूपए का आर्थिक अनुदान दिया गया है।

योजना के तहत सहायता लेने के इच्छुक हितग्राही अपना आवेदन संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करा सक्ते हैं।

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