• March 9, 2018

तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधयेक, 2018 पारित

तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधयेक, 2018  पारित

जयपुर———- राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधयेक, 2018 ध्वनिमत से पारित कर दिया।

उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। उन्होंने विधेयक को सदन में लाने के कारणों एवं उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 के उपबंधों को अंगीकार करने के लिए मंजूरी प्रदान की थी। तत्पश्चात इन विनियमों में वर्ष 2013 में संशोधन किये गये।

उन्होंने बताया कि कुलपति के अनुभव और चयन प्रक्रिया के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय) (द्वितीय संशोधन) विनियम,2013 के खण्ड 7.3.0 को प्रभावी करने के लिए बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 की धारा 11 और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 11 को संशोधित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि विधयेक के द्वारा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की योग्यता में बदलाव किया जाएगा। अब इसमें टेक्नीकल फील्ड का व्यक्ति होना अनिवार्य किया जा रहा है।

श्रीमती माहेश्वरी ने बताया कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में अब कुलपति का पद रिक्त होने पर स्टोप गेप अरेंजमेंट में अतिरिक्त कार्यभार राज्य के ही किसी अन्य कुलपति को ही दिया जाएगा।

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में सर्च कमेटी में अब एक प्रतिनिधि यूजीसी का होगा और एक प्रतिनिधि राज्य सरकार का होगा।

उन्होंने बताया कि दोनों तकनीकी विश्वविद्यालयों के कुलपति की अधिकतम आयु 70 वर्ष की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तकनीकी महाविश्वविद्यालयों के लिए क्वॉलिटी इंडेक्स वैल्यू सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसमें 18 पैरामीटर पर टेक्नीकल कॉलेजों को ग्रेड दी जाएगी।

इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।
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