- January 6, 2015
टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं : संभागीय आयुक्त
प्रतापगढ़ 6 जनवरी / संभागीय आयुक्त एवं जनजाति क्षेत्राीय विकास विभाग आयुक्त श्री भवानीसिंह देथा ने स्पष्ट किया है कि राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्रा में सरकारी सेवाओं में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्रा में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं (यथा अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के पद शामिल है), के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जा रही है।
इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित पद मानते हुए स्थानीय निवासियों से भरी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजाति क्षेत्रा में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में परिवर्तन पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं कर ही है और न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं।
उन्होंने बताया कि विनिर्दिष्ट (टीएसपी ) क्षेत्रा में निवास करने वाले जनजाति व्यक्तियों के विकास हेतु क्रियांविति की जा रही योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कराए जाने के उद्देश्य से कार्मिक (क-2) विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.1.2014 के द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्रा अधीनस्थ लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा ( भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें ) नियम 2014 जारी किये गये हेैं, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी सुधार होगा।
नियम बनाये जाने के परिणामस्वरूप विनिर्दिष्ट क्षेत्रा हेतु स्वीकृत अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती इन नियमों के अन्तर्गत करने के आशय का प्रावधान किया गया है। साथ ही दिनांक 31 जुलाई 2014 को रोस्टर बिन्दुओं संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं।