- November 17, 2014
जेवीएम प्रत्याशी की जमानत अर्जी रद्द
10 अगस्त 2012 को उपायुक्त कार्यालय में तोड़फोड़ और पथराव
झारखंड – पश्चिमी जमशेदपुर से जेवीएम प्रत्याशी फिरोज खान की जमानत अर्जी शुक्रवार को जूनियर सिविल जज कमल रंजन की अदालत ने रद्द कर दी। गुरुवार को नामांकन के बाद पुलिस ने उन्हें एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत में फिरोज की ओर से शुक्रवार को जमानत अर्जी दी गई थी। इसमें एपीपी सुधीर कुमार टोप्पो ने सरकार की ओर से पुलिस रिपोर्ट पर बहस करते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया। इसमें घटना के बाद से अभी तक अदालत में स्वयं पेश न होने को आधार बनाया गया है।
दो साल पुराना है मामला
फिरोज खान के खिलाफ 10 अगस्त 2012 को उपायुक्त कार्यालय में तोड़फोड़ और पथराव कर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला बिष्टूपुर थाने में तत्कालीन दारोगा के बयान पर पुलिस ने दर्ज किया था। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने पर फिरोज खान ने हाइवे जाम, उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन समेत तीन मामलों में जमानत करा ली थी लेकिन इस मामले में वे पेश नहीं हुए थे। इसमें पुलिस ने गिरफ्तारी का वारंट ले रखा था।