• December 12, 2014

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक सम्पन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक सम्पन

निर्धन व्यक्ति को निर्धनता की वजह से न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता है, ऐसे लोगों को विधिक सहायता कार्यक्रमों के प्रति सचेत और जागरूक रहने की महत्ती आवश्यकता है यह उद्गार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश-पवन एन.चन्द्र ने व्यक्त किये। 38

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट- श्रीमती लता गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश पवन एन.चन्द्र की अध्यक्षता में एवं पदेन सदस्यगण-जिला कलक्टर रतन लाहोटी, जिला पुलिस अधीक्षक-कालूराम रावत, लोक अभियोजक-तरूणदास वैरागी एवं जिला अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष-कमलसिंह गुर्जर की सहभागिता मंे बैठक आयोजित की गई।

आज की बैठक में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत विधिक सहायता आवेदन-पत्रों पर सर्वसम्मति से विचार विमर्श कर स्वीकृत योग्य आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर विधिक सहायता से अभिभाषक को पैरवी हेतु नियुक्त किये गये। प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आवेदन-पत्र न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाकर 41500/- की राशि स्वीकृत की गई।

आज की बैठक में जिला कलक्टर-रतन लाहोटी ने बैठक में विधिक सेवा कार्यक्रमों जैसे पुनीत कार्य के लिये समाज के प्रबुद्धजन अभिभाषकगण को आगे आकर जन-जागृति पैदा करने चाहिये।
आज की बैठक में उपस्थित जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने भी विधिक सेवा कार्यक्रमों में यथासंभव सहयोग प्रदान करने की बात कही।

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