- July 13, 2017
छात्र एवं छात्राओं पर पोक्सो एक्ट-जागरुक करते हुए-सत्येंद्र दहिया
झज्जर/बहादुरगढ़(पत्रकार गौरव शर्मा)——- उपमंडल विधिक सेवाएं समिति की ओर से बुधवार को शहर के महावीर मंदिर स्थित सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब के अंतर्गत कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उपमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सत्येंद्र दहिया ने कानूनी जागरूकता शिविर का शुभारंभ करते हुए क्लब के सदस्यों को मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। मुफ्त कानूनी सहायता, मध्यस्थता केंद्र,स्थायी लोक अदालत तथा जन उपयोगी सेवाएं की संकल्पना से छात्र एवं छात्राओं को कैंप के माध्यम से जागरूक कराया जा रहा है।
उन्होने बताया कि जगह- जगह जाकर कानूनी साक्षरता कैंप लगाने का उद्देश्य है, न्याय सबके लिए।वो चाहते हैं कि लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जा रही गतिविधियों का पता चले ताकि लोग अपनी समस्याएं सुलझा सकें और जारी स्कीम का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।
स्कूली लीगल लिटरेसी क्लब की संयोजिका रेणु चुघ ने बताया कि स्कूल प्रधानाचार्य श्रीओम राठी की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में उपमंडल विधिक सेवाएं समिति के सदस्य सत्येंद्र दहिया, जिला बाल संरक्षण इकाई की संरक्षण अधिकारी सुश्री लतिका एवं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास मौण ने भी शिरकत की।
मनोरोग चिकित्सक डाक्टर विकास मौण ने क्लब के सदस्यों को मोटिवेशन करते हुए छात्र एवं छात्राओं से कहा कि विद्यार्थी पहला संकल्प इस बात का लें वे अपने विचारो पर नियंत्रण करके उन्हें सही दिशा की ओर ले जाए। आपके मन में नगेटिव विचार आ सकते हैं, मगर उस पर चलना है या नहीं यह तय करना होता है और इसी समय बुद्धि का सही उपयोग करने का अवसर होता है। यही प्रबंधन सीखने की विद्यार्थी को जरूरत है। संस्कारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का ध्येय मुझे प्रभावित करे, यह तय होना चाहिए। इसे ही गीता में स्वधर्म कहा गया है।
जिला बाल संरक्षण इकाई की संरक्षण अधिकारी सुश्री लतिका ने छात्र एवं छात्राओं को पोक्सो एक्ट, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में जानकारी दी।उन्होने कहा कि जो बच्चा 18 साल से नीचे है वह जुनाईल है चाहे लडका हो या लड़की,वह इस अधिनियम के तहत आता है।
उन्होने बताया कि पोक्सो एक्ट 18 वर्ष वर्ग के बच्चों के साथ यौन शोषण मामले में लगता है जिसके तहत आरोपी को कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
अपने अध्यक्षिय संबोधन में स्कूल के प्रिंसिपल श्रीओम राठी ने जागरूकता शिविर को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि परिवार, दोस्त व शिक्षक एक किशोर के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
स्कूली लीगल लिटरेसी क्लब की संयोजिका रेणु चुघ ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम निश्चित रूप से छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत प्रेरणादायक व शिक्षाप्रद रहेगा।
इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य एवं विद्यालय का पूरा स्टाफ मौजूद रहा।