‘चौकीदार चोर है’ पर राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी — सुप्रीम कोर्ट

‘चौकीदार चोर है’ पर राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी — सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली——- राफेल मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं. ‘चौकीदार चोर है’ के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस जारी किया है.

कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने पर ये नोटिस जारी हुआ है. इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी, तब तक राहुल गांधी को अपना जवाब देना होगा.

भारतीय जनता पार्टी की नेता मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी.

सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई, इस दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने माना कि हमने ये बयान कभी नहीं दिया है, हम इस मसले पर सफाई मांगेंगे. कोर्ट ने कहा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि जो भी विचार कोर्ट को लेकर मीडिया में कहे गए हैं, वह पूरी तरह से गलत हैं. इसी मामले की पूरी जानकारी को लेकर हम सफाई मांगना चाहेंगे. हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी इस बयान पर अपनी सफाई देंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार याचिका को मंजूर किया था. जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि चौकीदार चोर है. इसी बयान को लेकर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं और उन्होंने कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था.

‘चौकीदार चोर है’ का नारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों और रैलियों में लगवाते रहे हैं. राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल डील में घोटाला किया है और अनिल अंबानी को करीब 30 हज़ार करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया है. इसी को लेकर राहुल प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं.

सुप्रीम कोर्ट इससे पहले राफेल मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे चुका था, अदालत ने राफेल विमान की खरीद प्रक्रिया को सही माना था. हालांकि, इसके बाद प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका डाली, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया साथ ही एक अखबार द्वारा छापे गए दस्तावेज़ों को सबूत मानने की हामी भरी थी.

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