• August 18, 2017

चोरी के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

चोरी के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

प्रतापगढ़ 18.08.17—–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरनोद मुख्यालय प्रतापगढ़ श्रीमती कुमकुमसिंह ने घर में घुसकर चोरी करने के एक आरोपी को प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए तीन वर्ष का कारावास तथा पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त गौतम पिता हकरू मीणा निवासी घटिया थाना सालमगढ़ को घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में दोषसिद्ध मानते हुए धारा 457 के तहत दण्डनीय अपराध होने से दोषी करार दिया जाकर तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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