• September 23, 2015

चुटका परमाणु संयत्र के लिए 41 हेक्टेयर भूमि आवंटित

चुटका परमाणु संयत्र के लिए 41 हेक्टेयर भूमि आवंटित

राज्य सरकार ने चुटका परमाणु संयत्र के लिए 41 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का उद्यम है, को आवेदित भूमि रकबा 41.49 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 की कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर परिगणित मूल्य के बराबर प्रब्याजि एवं उस पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय भू-भाटक लेकर आवंटित की गई है। यह संयंत्र मंडला जिले की नारायणगंज तहसील के ग्राम चुटका में बनेगा ।

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि‍ मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के जरिए 77.320 किमी लंबे कन्नोद-सतवास-पुनासा (एसएच 41) मार्ग का निर्माण नाबार्ड की योजना NIDA ( nabard infrastructure development assistabnce) के अंतर्गत ऋण के माध्यम से ईपीसी पद्धति पर किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने नवगठित जिला आगर मालवा में जिला सेनानी होमगार्ड कार्यालय की स्थापना के लिए 25 पद के सृजन को मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने संस्कृति विभाग के अधीन स्वराज संस्थान संचालनालय की विस्तारित गतिविधियों के संदर्भ में 7 पदों के सृजन की सहमति प्रदान की।

मंत्रि-परिषद ने उच्च न्यायालय के लिए 24 लॉ क्लर्क के पद का सृजन करने का निर्णय लिया ।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के जरिए लगभग 1200 किमी लंबाई के मुख्य जिला मार्गों का पुनर्निमाण हुडको के ऋण से किये जाने की सहमति प्रदान की। जिला मार्गों के निर्माण के लिए हुडको से रुपए 2000 करोड़ का ऋण 10.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से लिया जाएगा।

हुडको द्वारा परियोजना लागत का 90 प्रतिशत ऋण दिया जाएगा तथा शेष 10 प्रतिशत का व्यय बजट प्रावधान से किए जाने पर सहमति दी गई है । मुख्य जिला मार्गों का पुनर्निर्माण आगामी दो से ढाई वर्ष की अवधि में पूर्ण होना अपेक्षित है।

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि विधि विभाग को आवंटित विषय ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी’ को विलोपित किया जाए । इसके साथ ही सभी विभाग की विषय सूची में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अंत में ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की मंजूरी और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी से संबंधित विषय’ जोड़े जाने के संबंध में कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन किया गया।

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