• September 16, 2015

घरेलू इस्‍पात उद्योग: 200 दिन की अवधि के लिए अतंरिम सुरक्षा शुल्‍क लागू

घरेलू इस्‍पात उद्योग: 200 दिन की अवधि के लिए अतंरिम सुरक्षा शुल्‍क लागू
600 एमएम या अधिक चौड़ाई की क्‍वाइल में गैर-मिश्र धातु या अन्‍य मिश्र धातु इस्‍पात के हॉट रोल्‍ड फ्लैट उत्‍पादों (शीर्ष 7208 या टैरिफ मद 7225 30 90 के अंतर्गत आने वाली मदों) पर 20 प्रतिशत यथामूल्‍य की दर पर 200 दिन की अवधि के लिए आज से अतंरिम सुरक्षा शुल्‍क लागू करने के लिए अधिसूचना जारी 
नई दिल्ली – घरेलू इस्‍पात उद्योग के प्रतिवेदनों पर सुरक्षा उपायों के महानिदेशक ने आयात में हुई कथित वृद्धि और इसके फलस्‍वरूप घरेलू उद्योग को हुए नुकसान के बारे में सुरक्षा जांच शुरू की थी और 9.9.2015 को अपने प्रारंभिक निष्‍कर्ष जारी किए थे। जिसमें 7208 शीर्ष के अधीन या कस्‍टम टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्‍याय 72 के टैरिफ मद 7225 30 90 श्रेणीबद्ध 600 एमएम या अधिक चौड़ाई की क्‍वाइल में गैर-मिश्र धातु या अन्‍य मिश्र धातु इस्‍पात के हॉट रोल्‍ड फ्लैट उत्‍पादों पर 200 दिन की अवधि के लिए 20 प्रतिशत यथामूल्‍य की दर पर अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश की है।
महानिदेशक सुरक्षा की सिफारिशों की सुरक्षा स्‍थायी बोर्ड द्वारा जांच की गई, जिसने उचित विचार-विमर्श के साथ ऐसी वस्‍तुओं पर 200 दिनों की अवधि के लिए 20 प्रतिशत यथामूल्‍य पर अनंतिम सुरक्षा शुल्‍क लगाने के लिए महानिदेशक सुरक्षा की सिफारिशों की पुष्‍टि की।

केंद्र सरकार ने जांच के बाद महानिदेशक सुरक्षा के निष्‍कर्षों को स्‍वीकार कर लिया है। तदनुसार 600 एमएम या अधिक चौड़ाई की क्‍वाइल में गैर-मिश्र धातु या अन्‍य मिश्र धातु इस्‍पात के हॉट रोल्‍ड फ्लैट उत्‍पादों (शीर्ष 7208 या टैरिफ मद 7225 30 90 के अंतर्गत आने वाली मदों) पर 20 प्रतिशत यथामूल्‍य की दर पर 200 दिन की अवधि के लिए आज से अनंतिम सुरक्षा शुल्‍क लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है।

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