- February 12, 2018
गौवंश तस्करी — वाहन स्वामी की जमानत याचिका खारीज
प्रतापगढ (हिमांशु त्रिवेदी)——— जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रतापगढ श्री राजेन्द्रसिंह जी ने एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाया। गौवंश तस्करी मामले में गिरफ्तार वाहन स्वामी ताज मोहम्मद पिता हमीद मौहम्मद मुसलमान निवासी इन्दौर की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारीज किये जाने का आदेश प्रदान किया हैं।
प्रकरण की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक तरूणदास बैरागी एवं पशु कु्ररता निवारण समिति के कार्यकारी सचिव रमेशचन्द्र शर्मा ने बताया कि दिनांक 28.11.2017 को पुलिस थाना छोटीसादडी को सूचना मिली थी कि रंभावली गांव के बाहर डेरे के पास एक ट्रक नम्बर एम पी 09 जीई 3857 खडा हैं जिसमें गौवंश खडे हैं जिस पर पुलिस थाना छोटीसादडी का जाप्त मौके पर पहूंचा और ट्रक का तिरपाल हटाकर देखा तो 19 बछडो को निर्दयतापूर्वक उनके पैरो में रस्सीया बांधकर ठूस ठूस कर भर रखे थे।
ट्रक में 15 गौवंश ने तडप-तडप कर मर गये थे। पुलिस थाना छोटीसादडी द्वारा गौवंश अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान सब इंस्पेक्टर शम्भुलाल द्वारा प्रारम्भ किया गया पुलिस ने ट्रक वाहन स्वामी आरोपी ताज मौहम्मद को गिरफ्तार कर एसीजेएम न्यायालय, छोटीसादडी में पेश किया जहां से आरोपी की जमानत खारीज होने के बाद जिला एवं सेशन न्यायालय प्रतापगढ में जमानत आवेदन पेश किया गया।
जमानत आवेदन का लोक अभियोजक तरूणदास बैरागी एवं पशुकु्ररता निवारण समिति के सचिव रमेशचन्द्र शर्मा ने विरोध किया। वाहन स्वामी द्वारा ट्रक के विक्रय बाबत् एक विक्रय पत्र की फोटो प्रति न्यायालय में पेश की यह विक्रय पत्र धार जिले में नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित कराया जिस पर आपत्तिकर्ता द्वारा इस विक्रय पत्र पर आपत्ति की गौवंश तस्करी के अधिकतर मामलों में वाहन स्वामी प्रकरण से बचने के लिये फर्जी पाॅवर आॅफ अटोर्नी एवं फर्जी विक्रय विलेख प्रकरण दर्ज होने के बाद कुटरचित दस्तावेज तैयार करते हैं एवं कई मामलों में इस तरह के दस्तावेज पेश किये गये।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री राजेन्द्रसिंह जी द्वारा गौवंश तस्करी के प्रकरण में वाहन स्वामी ताज मौहम्मद की जमानत याचिका खारीज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।
रमेशचन्द्र शर्मा
मो.नं. 9414396845