• July 19, 2017

गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन

गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन

जयपुर———सहकारिता मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने मंगलवार को बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा ऎसी गृह निर्माण सहकारी समितियों को चिन्हित किया गया है, जो समय पर ऑडिट नहीं करवा रही हैं एवं सहकारिता कानून, नियम तथा उपनियमों का लगातार उल्लंघन करते हुए बैक डेट में पट्टे काट रही हैं। उन्होंने बताया कि ऎसी समितियों को अवसायन में लाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि कई गृह निर्माण सहकारी समितियां बैक डेट में पट्टे काटने के लिए समय पर ऑडिट नहीं करवा रही हैं तथा जनता की गाढ़े पसीने की कमाई को हडपने के साथ-साथ उनकी भावना के साथ खिलवाड कर रही हैं। इसको रोकने के लिए जयपुर (शहर) के उप रजिस्ट्रार के स्तर से 73 गृह निर्माण सहकारी समितियों को अवसायन में लाकर इसकी शुरूआत कर दी है। श्री किलक ने बताया कि ऎसी समितियां ने यदि निर्धारित अवधि में अपना रिकार्ड अवसायक को सुपुर्द नहीं किया तो उनके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दर्ज करवाया जाएगा।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि जयपुर जिले की 44 गृह निर्माण सहकारी समितियां जो कई वर्षों से ऑडिट नहीं करवा रही हैं, उनको सार्वजनिक नोटिस जारी कर ऑडिट के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। यदि वे समितियां ऑडिटर को रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाती हैं तो ऎसी समितियों को अवसायन में लाते हुए संबंधित के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नियमों को नहीं मानने वाली एवं ऑडिट नहीं कराने वाली समितियों का पंजीयन तीन माह में करने की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

श्री किलक ने बताया कि हमारा उद्देश्य सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए लगातार क्रियाशील समितियों को प्रोत्साहन देना है और जो समितियां जनता के साथ खिलवाड कर रही हैं ऎसी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा ताकि सहकारिता के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ ठगी न हो।

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