कोर्ट में जवाब-दावा प्रस्तुत नहीं करने वाले ओआईसी को निलंबित करने के निर्देश

कोर्ट में जवाब-दावा प्रस्तुत नहीं करने वाले ओआईसी को निलंबित करने के निर्देश

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने छ: माह से अधिक समय तक कोर्ट में प्रस्तुत प्रकरणों पर जवाब-दावा प्रस्तुत नहीं करने वाले ओआईसी को निलंबित करने के निर्देश दिये हैं। श्री गुप्ता ने मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की।

श्री गुप्ता ने कहा कि कोर्ट केस में 15 दिन के अंदर ओआईसी नियुक्त किया जाये। उन्होंने कोर्ट के प्रकरणों की अद्यतन जानकारी ऑनलाइन भेजने के निर्देश दिये।

श्री गुप्ता ने तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि कर्मचारियों पर शासकीय कार्य के लिये सख्त कार्यवाही करने के साथ ही उनके ड्यूज भी समय पर दें। उन्होंने कहा कि जो भी आईटीआई भवन स्वीकृत करें, उसमें बाउण्ड्री-वॉल का प्रावधान जरूर रखें। श्री गुप्ता ने कहा कि प्राचार्य और लेखापाल को प्रशिक्षण दिलवाया जाये।

बैठक में प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय सिंह, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री के.के. सिंह और आयुक्त उच्च शिक्षा श्री उमाकांत उमराव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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