• September 19, 2015

कोटपा महामारी : 9800 चालान कर 9 लाख 71 हजार का जुर्माना

कोटपा महामारी : 9800 चालान कर 9 लाख 71 हजार का जुर्माना

जयपुर – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम डॉ. नरोत्तम शर्मा ने बताया कि जिले में कोटपा के तहत माह जनवरी 15 से अब तक लगभग 9800 चालान कर राशि रू. 9 लाख 71 हजार का जुर्माना वसूला जा चुका है एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के तहत् कोटपा कानून की जानकारी हेतु आई.ई.सी. एवं प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता एवं समझाईश का कार्य निरन्तर किया जा रहा हैं ।

उन्होंने बताया कि तम्बाकू नियन्त्रण कानून कोटपा 2003 की पालना के लिए कानून में विभिन्न विभागों के प्राधिकृत अधिकारियों को अपनी-अपनी अधिकारिता में कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया है। इस हेतु स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग तथा प्रशासनिक अधिकारियों को जिला व खण्ड स्तर पर चालान बुक उपलब्ध करवाई जा चुकी है । इस क्रम में पूर्व से ही कार्यवाही की जा रही है एवं आगे भी जारी रहेगी ।

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